-आधार के अलावा 12 डाक्यूमेंट में अन्य दो का विकल्प

-तत्काल पासपोर्ट बनवाने में लगेंगे 2 हजार रुपए अधिक

-वैरिफिकेशन के लिए नहीं होना होगा परेशान


GORAKHPUR: किसी कारण से यदि जल्दी ही देश से बाहर जाना है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो परेशान न हों। अब आप एक सप्ताह के अदंर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवेदक को आधार के साथ पासपोर्ट ऑफिस की ओर से दिए 12 विकल्पों में से दो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। साथ ही आवेदक फार्म में जो भी जानकारी देगा वह बिलकुल सही होनी चाहिए, क्योंकि संदिग्ध जानकारी को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में ही 10 से 15 दिनों तक का समय लग जाता है।

 

आधार है अनिवार्य

पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है लेकिन जल्दी कार्ड पाने के लिए एप्लीकेंट को उसके साथ अन्य डाक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। जिसमें 12 डिजिट का नम्बर और 28 डिजिट की इन्रोलमेंट आईडी बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद ही एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा।

 

12 डाक्यूमेंट में से 2 जमा करना होगा

सप्ताह के अंदर पासपोर्ट पाने के लिए एप्लीकेंट को आधार कार्ड की डिटेल के साथ इन 12 सर्टिफिकेट में से 2 को जमा करना होगा। वोटर आईडी कार्ड, सरकार या पब्लिक कम्पनी की ओर से इशू जॉब कार्ड, एससी, एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट, आ‌र्म्स लाइसेंस, पेंशन पेपर या एक्स सर्विसमैन का डाक्यूमेंट, सेल्फ पासपोर्ट, इनकम टैक्स आइडेंटिटी, बैंक, किसान या पोस्ट ऑफिस बुक, गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित कालेज का आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरबीडी एक्ट के तहत जारी बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड।

 

फीस 2 हजार एक्स्ट्रा

पासपोर्ट बनवाने की सामान्य फीस 1500 रुपए है। लेकिन जल्दी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेंट को 2000 एक्स्ट्रा का भुगतान करना होगा। इसके तहत आवेदन करने के बाद पासपोर्ट ऑफिस में डाक्युमेंट की जांच-पड़ताल और पुलिस वैरिफिकेशन की कार्यवाही को दो दिनों के अंदर ही पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद डाक्युमेंट को लखनऊ भेज दिया जाता है। जहां से रजिस्ट्री कर पासपोर्ट भेज दिया जाता है।

 

ऐसे कराएं नाम में संशोधन

जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवा लिया है लेकिन किसी कारण से नाम, पिता का नाम या जन्म तिथि में कोई कमी रह गई है। ऐसे लोगों को सरकारी संस्थाओं की ओर से जारी मूल सर्टिफिकेट की फोटोकापी के साथ एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में गलत डाटा, सही डाटा और गलती होने के कारण का भी उल्लेख करना होगा। डाक्यूमेंट को वैरिफाई करने के बाद पासपोर्ट ऑफिस उसे पुलिस को भेज देगी, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही संशोधन किया जाएगा।

 

वर्जन

एप्लीकेंट की ओर से पुरी तरह से सही डाटा दिया गया है तो ऑफिस की ओर से एक सप्ताह में पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। डाक्यूमेंट में कमी होने पर समय लगेगा।

अजय कुमार,

एरिया पासपोर्ट आफिसर

Posted By: Inextlive