patna@inext.co.in

PATNA: राजधानी पटना में वाहन चलाते समय अधिकतर पटनाइट्स नियम-कानून को नहीं मानते हैं. जिससे हमेशा जान का खतरा बना रहता है. ट्रैफिक पुलिस भी नजरअंदाज करते रहती है. इसे लेकर दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में 25 अप्रैल को कुछ भी कर लो, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे मेरी मर्जी.. हेडिंग से खबर प्राथमिकता से प्रकाशित की गई थी. पटना ट्रैफिक पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया था. बताया गया था कि किस तरह नियम-कानून का कोई डर ही नहीं है. साथ ही यह भी बताया गया कि कार और चार पहिया वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है. सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 138(3) एवं 177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार परिहवन विभाग, यातायात विभाग और पुलिस में उपनिरीक्षक से ऊपर के अधिकारी को है. जुर्माना 100 रुपए से 300 सौ रुपए रुपए है. जबकि अधिकतर में कार्रवाई होती ही नहीं. खबर छपने के बाद अब टै्रफिक पुलिस कार्रवाई में लगी है. गुरुवार को डाकबंगला चौराहे पर सीट बेल्ट नहीं बांधने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.

Posted By: Manish Kumar