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PATNA : दिव्यांगों के ड्राइविंग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है. अब दिव्यांगों के ड्राइविंग लाइसेंस पर उनकी गाड़ी का नंबर भी प्रिंट रहेगा. दरअसल, पूरे बिहार में दिव्यांगों को वाहनों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है. इसका प्रावधान दिव्यांगों के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 2(18) और बिहार वित्त अधिनियम की धारा 13 में भी टैक्स में छूट का प्रावधान है. जिसका फायदा उठाने के लिए लोग दिव्यांगों के नाम से गाड़ी खरीदते हैं.

टैक्स की नहीं हो पाएगी चोरी

कुछ लोग दिव्यांगों के नाम गाड़ी खरीद लेते हैं. चूंकि दिव्यांगों द्वारा गाड़ी खरीदने पर टैक्स नहीं लगता है. इस फर्जीवाड़े से सरकार को करोड़ों रुपए के टैक्स का घाटा हो रहा है.

पहचान करना आसान

वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ जारी करने वाले राज्य का नाम अंकित होता है. आपातकाल में चालक की पहचान आसानी से नहीं हो पाती है. इस अधिसूचना के लागू होने से लाइसेंसधारक को यूनिक कोड मिलेगा जिससे चालक की पहचान में आसानी हो जाएगी.

गाडि़यों की जांच में पुलिस को होगी आसानी

ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनिक कोड अंकित होने और दिव्यांगों के लाइसेंस पर वाहन नंबर अंकित होने से चेकिंग के दौरान पुलिस आसानी से लाइसेंसधारक की पूरी जानकारी निकाल सकेगी. साथ ही इस सुविधा के लागू होने से आपातकाल की स्थिति में परिजनों तक पहुंचने से पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी.

Posted By: Manish Kumar