- यूपीएसआईडीसी के रीजनल मैनेजर ऑफिस में अप्लाई करना होगा

-प्लॉटिंग के लिए 2500 वर्ग मीटर जगह जरूरी, 500 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट नहीं काट सकेंगे

KANPUR : यूपीसीडा (उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने बड़े भूखंडों की प्लाटिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोई भी एलॉटी जिसके पास ढाई हजार अथवा उससे ज्यादा क्षेत्रफल का इण्डस्ट्रियल या कॉमर्शियल भूखंड है, वह अब आसानी से प्लाटिंग करा सकेंगे। प्लॉटिंग का फैसला तो पहले ही हो गया था पर लागू नहीं किया जा सका था। प्लॉटिंग करने के लिए यूपीएसआईडीसी के रीजनल मैनेजर ऑफिस में अप्लाई करना होगा। यूपीएसआईडीसी से प्लॉट लेने के बाद तमाम आवंटी प्लांट नहीं लगा पाते हैं। बार-बार समय विस्तार कराने के लिए उन्हें शुल्क के साथ ही 'सुविधा शुल्क' भी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तमाम एलॉटीज की भूखंड बेचने की नौबत आ जाती है।

नियम सख्ती से लागू किया गया

ऐसे आवंटियों को पांच माह पहले राहत देने का फैसला किया गया था। अब इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया गया है। यूपीसीडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी भूखंड के प्लाटिंग करने पर फैसला लेंगे। पत्रावली यूपीएसआईडीसी के रीजनल मैनेजर ऑफिस में जमा होगी। रीजनल मैनेजर उक्त प्रस्ताव को यूपीसीडा के प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे।

500 वर्ग मीटर से कम नहीं

यूपीसीडा के प्रभारी अधिकारी पूरा प्रस्ताव चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजेंगे और फिर वे निर्धारित चार्ज जमा कराकर प्लाटिंग को मंजूरी देंगे। 2500 वर्ग मीटर से कम एरिया के भूखंड की प्लाटिंग नहीं की जा सकेगी। प्लॉटिंग के बाद भूखंड का साइज 500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

इस तरह लगेगा प्लाटिंग का चार्ज

- औद्योगिक भूखंड की वर्तमान दर का पांच फीसद प्लाटिंग चार्ज जमा करने के बाद भी ही प्लाटिंग की जा सकेगी।

- व्यवसायिक भूखंड के प्लाटिंग किए जाने का चार्ज सेक्टर के मुताबिक लिया जाएगा।

Posted By: Inextlive