PATNA: बिहार खनिज नियमावली, 2018 में खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारियों और जिलाधिकारियों को अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की असीम शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन्हें नई नियमावली की धारा-68 के तहत छापेमारी, तलाशी व जब्ती के साथ-साथ बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति से लैस किया गया है।

नई नियमावली का खाका तैयार

खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन आदि पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अपनी नई नियमावली बिहार खनिज नियमावली, 2018 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप पर आमलोगों की आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए इसे अगले दस दिनों तक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

हिरासत में ले सकेंगे अफसर

नई नियमावली में उपरोक्त पदाधिकारियों को किसी भी वाहन, खनन पट्टों, खनिज भंडारों आदि का औचक निरीक्षण करने, लोडेड वाहनों का धर्मकांटा पर वजन कराने, किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर वाहन के चालक, खलासी व मालिक को गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। इन्हें ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी इजाजत होगी। खनिज या लघु खनिज लदे वाहनों का धर्मकांटा पर वजन कराने का खर्च संबंधित वाहन के मालिक या वाहन चालक को देना होगा। अवैध खनन, परिवहन व भंडारण से संबंधित सभी नियम व कानून आइपीसी की विभिन्न धाराओं से नियंत्रित किए जाएंगे।

इनके पास होगी शक्तियां

खान एवं भूतत्व विभाग के आयुक्त, खान निदेशक, जिला समाहर्ता, विभाग के अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी, खान निरीक्षक।

Posted By: Inextlive