RANCHI : हज जानेवालों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की नई प्रक्रिया से आजमीनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई मुस्लिम संगठनों ने झारखंड राज्य हज समिति से ऑफ लाइन (मैन्युअल) फार्म भरने की भी सुविधा देने की मांग की थी। संगठनों की अपील को देखते हुए मंगलवार को समिति के अध्यक्ष हाजी मंजूर अहमद अंसारी और कार्यकारी पदाधिकारी नुरुल होदा ने संयुक्त रूप से ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश हज कार्यालय को दिया। फार्म ऑन लाइन 20 फरवरी तक ही स्वीकार किए जाएंगे। जिनको ऑन लाइन में असुविधा हो रही है वे ऑफ लाइन फार्म भरकर आड्रे हाउस कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

पुलिस महानिरीक्षक से मिले

मंगलवार को झारखंड राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी व प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी ने झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक राजीव कुमार से मुलाकात की। इन्होंने हज यात्रियों के पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन में हुए विलंब पर डीजीपी का ध्यान आकर्षित किया। इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने पासपोर्ट अधिकारी सनातन कुमार से मुलाकात की और हज यात्रियों को अविलंब पासपोर्ट निर्गत करने का आग्रह किया।

दो मामलों में हेमंत को मिली बेल

RANCHI(3 स्नद्गढ्ड) : एक्स सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीजीएम धीरेंद्र मिश्रा की न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने दो मामलों में उन्हें बेल दे दी। हेमंत के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह एवं धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2014 में अनुमंडल पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने टाउन थाना में एक मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया था कि नामांकन के दौरान हेमंत ने अपने सुरक्षाकर्मी व पांच व्यक्ति से अधिक लोगों के साथ कक्ष में प्रवेश किया था। दूसरा मामला खिजुरिया आवास में बिना अनुमति के जनसभा करने का था। इन दोनों मामलों में न्यायालय ने पांच हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।

Posted By: Inextlive