-एकमुश्त समाधान योजना के तहत सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना

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PRAYAGRAJ: पावर कारपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने वाले उपभोक्ताओं से दो हजार रुपया जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माने की यह राशि बिजली बिल की तीस फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस में से ही लिया जाएगा. इसकी समय सीमा रविवार तक निर्धारित की गई है. समय सीमा समाप्त होने के बाद न केवल दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि योजना में जो सरचार्ज माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है उस सरचार्ज को फिर से बिल में जोड़ दिया जाएगा.

महत्वपूर्ण तथ्य

-एक मुश्त समाधान योजना के तहत दिसम्बर 2018 तक बकाए पर सरचार्ज शत-प्रतिशत माफ किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 25 मार्च तक निर्धारित की गई थी.

-रजिस्ट्रेशन कराते समय उपभोक्ताओं से मूल बिजली के बिल की तीस फीसदी राशि जमा कराई गई थी. जबकि पूरा भुगतान करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक निर्धारित हुई है.

-शहर के छह डिवीजन ऑफिस के अन्तर्गत प्रत्येक डिवीजन में पचास फीसदी तक ही उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन फीस जमा की है.

यहां से इतना रजिस्ट्रेशन

डिवीजन कुल उपभोक्ता जमा करने वाले

म्योहाल 1200 800

टैगोर टाउन 1832 1100

कल्याणी देवी 1250 900

बम्हरौली 1195 645

रामबाग 1300 700

नैनी 1000 700

अभी दो दिन का समय बचा हुआ है. लेकिन उपभोक्ताओं को लगता है कि अभी और डेट बढ़ सकती है. इसलिए पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं. ऐसे उपभोक्ताओं से दो हजार रूपए जुर्माना वसूला जाएगा.

जीसी यादव, अधिशाषी अभियंता बमरौली डिवीजन

समाधान योजना के तहत जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है. वे रविवार तक शेष धनराशि जमा कर दें. अन्यथा पंजीकरण राशि में से दो हजार जब्त कर सरचार्ज को दोबारा जोड़ दिया जाएगा.

विजय प्रताप तिवारी, एसडीओ टैगोर टाउन सब स्टेशन

Posted By: Vijay Pandey