AGRA 19 Jan. : आगरा में सिविल एन्क्लेव टर्मिनल के लिए प्रशासन द्वारा धारा चार की कार्रवाई पूरी कर ली गई है. अब इसके बाद धारा 6 की कार्रवाई की जाएगी. धारा चार की कार्रवाई होते ही कल्यानपुर धनौली व बल्हैरा के काश्तकारों ने पुराने सर्किल रेट को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है. धनौली ग्राम पंचायत के मजरा कल्यानपुर निवासी बीडीसी सदस्य जितेन्द्र सिंह लक्ष्मण सिंह भूपेन्द्र मंगल सिंह आदि का कहना था कि वे सरकार द्वारा तय मुआवजा राशि पर भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे. वे चार गुना मुआवजे के साथ परिवार में एक सदस्य की नौकरी की डिमांड कर रहे हैं.

शासन ने स्वीकृत किया बजट
शासन ने धनौली क्षेत्र में सिविल एन्क्लेव टर्मिनल के भूमि अधिग्रहण के लिए 28.40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत करते हुए एक करोड़ की धनराशि डीएम के खाते में ट्रांसफर कर दी है। वहीं एसडीएम सदर ने जो प्रपोजल तैयार किया था, उसमें उन्होंने खर्चा 100 करोड़ दर्शाया था, उसी प्रपोजल को शासन को भेजा गया.  अब इसमें नए सिरे से तैयार किए गए प्रपोजल में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। नई सर्किल रेट के अनुसार, इस अनुमानित भूमि अधिग्रहण 37 करोड़ है।
सोलोसिएम का नियम लागू
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, एक जनवरी 2014 को लागू हुए नए भूमि अधिग्रहण नियमानुसार, अगर कोई भूमि नगर निगम से 10 किमी। के दायरे में आती है, तो उसमें सोलोसिएम का नियम लागू होगा। इस नियम के अनुसार,  इसमें भूमि अर्जन में एक गुणंक के आधार पर सर्किल रेट दुगना हो जाता है। यदि किसी भूमि को सर्किल रेट 1800 वर्ग मीटर है, तो एक गुणंक के आधार पर उसका रेट 3600 वर्ग मीटर हो जाएगा।
धारा चार की जद में काश्तकार
प्रशासन द्वारा सिविल एन्क्लेव टर्मिनल के लिए की गई धारा चार की कार्रवाई में धनौली व उसके मजरा कल्यानपुर और बल्हैरा गांव के 146 काश्तकारों को धारा चार की कार्रवाई में शामिल किया गया है। प्रशासन द्वारा धारा चार की कार्रवाई पूरी कर फाइल शासन को भेज दी गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जल्द ही मीटिंग के बाद धारा 6 की कार्रवाई की जाएगी।
24.1090 हेक्टेअर भूमि का होगा अधिग्रहण
प्रशासन द्वारा धारा चार की कार्रवाई में धनौली, कल्यानपुर और बल्हैरा की 24.1090 हेक्टअर भूमि को धारा चार की सूची में शामिल किया गया है। इसमें 3011 हजार वर्ग मी। सरकारी जमीन है। सिविल एन्क्लेव टर्मिनल के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में कई मकान, दुकान प्लाट आ रहे हैं।
ये है अनुमानित सर्किल रेट
भूमि अधिग्रहण के लिए जो अनुमानित सर्किल रेट तय किए गए हैं, उनमें लिंक रोड पर 1800 मीटर, ऑन रोड 1600 मीटर रोड से हटकर 1200 मीटर  और बल्हैरा में सबसे कम 700 मीटर तय किया गया है।
आसान नहीं होगा जमीन अधिग्रहण
सिविल एन्क्लेव टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण आसान नहीं होगा। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अब बिना काश्तकार की रजामंदी के उसकी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाएगा। ऐसे में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी करेगा.  सिविल टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर कल्यानपुर, धनौली और बल्हैरा के बाशिंदों में दहशत व्याप्त है, वहां के लोगों की मानें तो इस अधिग्रहण की जद में कुछ मकान भी आ रहे हैं, ऐसे में इनका कहना है कि प्रशासन उनके लिए कोई इंतजाम करे, तभी जमीन का अधिग्रहण करे.   

-बीपी खरे, एडीएम सिटी आगरा
जिस समय नोटिफिकेशन किया जाता है,उसी समय के रेट लागू किए जाते हैं। जो सर्किल रेट शासन से तय होंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-डीकेएस कुशवाह, एडीएम भूमि अध्याप्ति आगरा

भूमि का अधिग्रहण काश्तकारों की सहमति से ही किया जाएगा, इसमें बातचीत की जा रही है। मुआवजा नए सर्किल रेट के आधार जिला
स्तर पर बनी समिति तय करेगी। अभी प्रक्रिया चल रही है।

Posted By: Inextlive