ओटीएस बकाएदार की यह है स्थिति

-2 लाख कंज्यूमर्स शहर में हैं इस समय

-9554 कंज्यूमर्स ने ओटीएस में कराया रजिस्ट्रेशन

-11.72 करोड़ इन कंज्यूमर्स पर था बकाया

-2 हजार कंज्यूमर्स ने ओटीएस में रजिस्ट्रेशन बाद भी नहीं जमा किया बिल

- 3 से चार करोड़ अभी ओटीएस का बकाया

-100 कनेक्शन काटे गए, जिन्होंने ओटीएस रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं जमा किया था बिल

- ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए बिजली विभाग ने दिया एक और मौका

- बिजली बिल जमा न करने के रीजन का प्रूफ दिखाकर 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे

बरेली -- ओटीएस में रजिस्ट्रेशन के बाद भी बिल न जमा करने वालों को 4 अपै्रल तक का टाइम दिया गया था. समय सीमा खत्म होने के बाद भी कई कंज्यूमर्स ने बिजली बिल नहीं किया. जब बिजली विभाग ऐसे लोगों के कनेक्शन काटने गया तो पता चला कि उन्हीं की गलती की वजह से ही कई कंज्यूमर्स ने बिल नहीं जमा किया है. साथ की कुछ लोगों ने मां की बीमारी और कई जरूरी रीजन देते हुए बिल जमा न कर पाने की बात कही. शासन के आदेश के तहत ऐसे कंज्यूमर्स का सरचार्ज माफ कर उन्हें 30 अप्रैल तक बिल जमा करने का टाइम दिया है. इसके बाद भी बिल न जमा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

विभाग की गलती तो जुर्माना नहीं

जिन उपभोक्ताओं ने 25 मार्च तक ओटीएस में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था, लेकिन बिजली बिल गलत होने और मीटर खराब होने की वजह से बिल से नहीं जमा किया. ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. इन उपभोक्ताओं का पहले बिल ठीक किया जाएगा. अगर मीटर गड़बड़ है तो उसको भी बदला जाएगा. इसके बाद सरचार्ज में छूट के बाद बिल जमा कराया जाएगा.

स्पेशल केस वालों को मिलेगी छूट

ओटीएस में रजिस्ट्रेशन के बाद यदि किसी उपभोक्ता ने कोई मजबूरी की वजह से बिल नहीं जमा किया है तो ऐसे उपभोक्ताओं का भी सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. इसके लिए उसे बिल न जमा करने का ठोस रीजन देना होगा. कंज्यूमर को संबंधित रीजन का प्रूफ देना होगा, जिसके बाद उसका सरचार्ज माफ करते हुए बिल जमा कर लिया जाएगा.

यह आ रहे हैं केस

एसडीओ ने बताया कि उनके पास कई केस ऐसे आए जो अपनी मजबूरी के चलते बिल जमा नहीं कर पाए थे. एक कंज्यूमर ने माता की तबियत खराब होने की वजह से बिल नहीं जमा कर पाया था. साथ ही उसने अपनी मां को हॉस्पिटल में एडमिट करने का प्रूफ भी दिखाया, जिसके बाद उस उपभोक्ता को सरचार्ज में छूट दी गई. वहीं एक और कंज्यूमर प्रापर्टी विवाद की वजह से आउट ऑफ स्टेशन गया था, जिसकी वजह से वह बिल नहीं जमा कर पाया, उसको भी सरचार्ज में छूट दी गई है.

जिन उपभोक्ताओं ने 25 मार्च को ओटीएस में रजिस्ट्रेशन में करा लिया है, लेकिन बिल में गड़बड़ी, मीटर खराब या किसी वजह से बिल नहीं जमा नहीं किया है. ऐसे लोगों को 30 अप्रैल तक बिल जमा करने का मौका दिया गया है.

-एसके सक्सेना, चीफ इंजीनियर बिजली विभाग

Posted By: Radhika Lala