-बरेली जोन में 130 में से 116 केस छूट गए

-आईजी ने रेंज के 8 केस की रेंडमली की थी स्टडी

BAREILLY: नाबालिग के साथ सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोकने के पॉक्सो एक्ट बनाया गया, लेकिन सख्त कानून होने के बावजूद आरोपी छूट जा रहे हैं। बरेली जोन की बात करें तो यहां 90 परसेंट केस में आरोपी छूट गए हैं। डीजीपी के निर्देश पर आईजी डीके ठाकुर ने जब रेंज के रैंडम सेलेक्ट किए 8 केसेस की स्टडी की तो 7 केस में वादी या पीडि़त के मुकर जाने के चलते आरोपी छूटे थे। सभी जगह से रिपोर्ट आने के बाद डीजीपी ने सभी जिलों को पॉक्सो एक्ट के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसमें डीएनए की प्रोफाइलिंग से लेकर अन्य फॉरेंसिक जांच सही से कराने के लिए कहा गया है।

बरेली में 100 परसेंट आराेपी छूटे

बरेली जोन में वर्ष 2016, 2017 और 2018 तक कुल 130 केस कोर्ट में पहुंचे। इनमें से 116 केस में आरोपी छूट गए। सिर्फ 14 केस में ही सजा सुनाई गई। बरेली रेंज की बात करें यहां कुल 53 केस कोर्ट में पहुंचे, जिनमें से 49 केस में आरोपी छूट गए और सिर्फ 6 में ही सजा सुनाई गई। रेंज में छूटने वाले आरोपियों का परसेंट 92 परसेंट है। सिर्फ बरेली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां 26 केस में सभी में आरोपी छूट गए।

वादी के मुकरने के चलते हुआ

आईजी रेंज ने जब 8 केस की स्टडी की तो लगभग सभी केस में वादी या पीडि़त कोर्ट में जाकर मुकर गए थे। इनमें बरेली डिस्ट्रिक्ट के बिथरी चैनपुर और कैंट के दो केस थे। पीलीभीत के एक केस में पुलिस की जांच में कुछ कमी थी, लेकिन पीडि़त इसमें भी मुकर गया था। आईजी ने इन केस की स्टडी के बाद रिपोर्ट डीजीपी को भेजी थी। इसी तरह से सभी रेंज से रिपोर्ट आने के बाद मंडे को डीजीपी ने मीटिंग की और जरूरी निदेर्1श दिए।

यह निर्देश हुए हैं जारी

-केस में कोर्ट के सामने गवाहों की 100 परसेंट उपस्थिति करायी जाए

-केस की विवेचना संवेदनशीलता से समय पर की जाए

-डीएनए प्रोफाइलिंग में नमूने सही से कलेक्ट किए जाएं

-विधिक राय समय पर ली जाए, सीनियर्स की भी मॉनिटरिंग हो

-फॉरेंसिक लैब से इन केसेस की रिपोर्ट समय पर दी जाए

फैक्ट्स एंड फिगर

-130 केस कोर्ट में जोन के गए, जिसमें 116 में आरोपी छूटे

-53 केस रेंज के कोर्ट में पहुंचे, जिनमें से 49 में आरोपी छूटे

-26 केस बरेली डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में पहुंचे, सभी में आरोपी छूटे

Posted By: Inextlive