RANCHI : राज्य के आठ जिलों में रविवार को इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑन सेल मशीन (ई-पॉस मशीन ) के जरिए खाद्यान्न वितरण की विधिवत शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक विभाग के कार्यक्रम में बायोमीट्रिक सिस्टम से अनाज वितरण की व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो अक्टूबर से पूरे राज्य में यह सिस्टम लागू कर दी जाएगी। कार्यक्त्रम में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री सरयू राय, विधायक जीतू चरण राम, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विभागीय सचिव विनय चौबे और मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

लाभुकों को मिलेगा पूरा राशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी शासन और जवाबदेह प्रशासन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में बायोमीट्रिक सिस्टम से अनाज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद न केवल वास्तविक लाभुकों को पूरा राशन मिल सकेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा।

एसएचजी से जुड़ेंगे राशन दुकान

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जनवितरण प्रणाली दुकानों से जोड़ दिया जायेगा। दाल-भात योजना को भी सरकार बेहतर तरीके से लागू करने की दिशा में काम कर रही है और मोबाइल वैन के माध्यम से गरीबों को दाल-भात उपलब्ध कराया जायेगा। दो अक्तूबर से इस व्यवस्था की शुरुआत की जायेगी।

मोबाइल से ले सकते हैं जानकारी

इस व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि लाभुक अपनी अंगुली के निशान से किसी भी जनवितरण प्रणाली दुकान से राशन ले सकता है। खाद्यान्न के परिवहन एवं उठाव की सूचना लाभुक के निबंधित मोबाईल पर प्राप्त की जा सकती है। झारखण्ड की इस कम्पयूटरीकृत जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत लाभुक अपने प्रखण्ड के अन्तर्गत किसी भी दुकान से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

टॉल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत

अन्त्योदय परिवार को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल और गेंहू एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। लाभुक टॉल फ्री नम्बर 18003456598 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाकर निदान पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी योजना जन जागरूता के बगैर सफल नहीं हो सकती, अत: जनता को जागरूक होकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाना होगा।

महीने की सात तारीख से मिले राशन

विभाग और दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना है कि लाभुकों को सात तारीख तक राशन मिल जाए। यह व्यवस्था सूबे में खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को दुरूस्त करने का सशक्त साधन बने। मुख्यमंत्री ने चेताया कि जो दुकानदार लाभुकों को माह के 10 तारीख तक राशन का वितरण नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई होगी।

Posted By: Inextlive