बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के अब बिक्री नहीं कर सकेंगे फ्लैट

60 प्रतिशत बिक्री होते ही आरडब्ल्यूए को सौंपना होगा प्रोजेक्ट

बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए शासन के उठाया सख्त कदम

Meerut : रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के बाद अब प्रदेश की योगी सरकार बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए यूपी अपार्टमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ बैठक कर आए मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष साहब सिंह ने बताया कि अपार्टमेंट एक्ट के प्रावधान लागू होने के बाद ग्राहक का उत्पीड़न नहीं हो सकेगा तो वहीं बेतरतीब और अवैध निर्माणों पर लगाम लगेगी।

सभी प्राधिकरणों में हुआ लागू

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वाधिक जोर सभी प्राधिकरणों में रेरा के बाद यूपी अपार्टमेंट एक्ट का लागू करने पर रहा। एमडीए वीसी ने बताया कि इस एक्ट के लागू हो जाने से बिल्डर्स नियम-कानून की धज्जियां नहीं उड़ा पाएंगे। रेरा के प्रावधान में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण मानकों के अनुरूप होगा तो वहीं यूपी अपार्टमेंट एक्ट से ग्राहक के लिए फ्लैट खरीदना आसान हो जाएगा। रीयल एस्टेट में खरीद-फरोख्त में और पारदर्शिता आएगी, घर खरीददारों के पास ज्यादा अधिकार होंगे और बिल्डरों की मनमर्जी नहीं चलेगी।

क्या है यूपी अपार्टमेंट?

यूपी अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण) एक्ट यूपी विधान सभा से पास किया गया एक कानून है। नवंबर 2010 में इस एक्ट को पास किया गया था, जिसे 2016 में रिवाइज किया गया। यूपी सरकार ने अब इस एक्ट को सभी विकास प्राधिकरणों में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य रीयल एस्टेट में पारदर्शिता लाना है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र शामिल है। यह एक्ट का प्रावधान चार या उससे अधिक स्टोरी की बिल्डिंग के ऊपर लागू होता है।

कानून के तहत

-बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।

-कंप्लीशन के बाद और 60 फीसदी फ्लैट्स की बिक्री होने पर प्रोजेक्ट रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा।

-बिल्डर्स की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, जिससे बायर्स का उत्पीड़न बंद होगा।

-अपार्टमेंट एक्ट के लागू होने के बाद मेंटीनेंस का खर्च आधा हो जाएगा।

-बिल्डर्स सब मीटर लगाकर बायर्स से बिजली का बिल नहीं ले सकेंगे।

शासन के निर्देश पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट को और सख्ती से लागू किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही बिल्डर्स के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

-साहब सिंह, उपाध्यक्ष, एमडीए

Posted By: Inextlive