-चुनाव आयोग के निर्देश पर अब वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं करा सकेंगे.


kanpur@inext.co.inKANPUR : लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार हो रही वोटर लिस्ट में 18 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति नाम जुड़वा सकता है. लेकिन वोटर लिस्ट में संशोधन और डिलीशन नहीं हो सकता है. इस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. वोटर बनने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में रोजाना 10 से 15 लोग वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 लेकर पहुंच रहे हैं. संबंधित क्षेत्र के एसीएम ऑफिस में भी लोग आवेदन कर सकते हैं. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर के मुताबिक वोटर लिस्ट में संशोधन पर चुनावा आयोग ने रोक लगा दी है.

अब तक बढ़े लाखों वोटर
चुनाव आयोग इस बार किसी भी वोटर को पीछे नहीं छोड़ना नहीं चाहता है. यही कारण है कि इस बार पिछले 10 सालों के मुकाबले इस बार 1,10,877 नए वोटर बने हैं. इसमें 51,500 मेल और 59,288 फीमेल वोटर शामिल हैं. इस बार 29,230 लोग फ‌र्स्ट टाइम वोटर बने हैं.

Posted By: Manoj Khare