- ऋषिकेश की छात्रा को मुरादाबाद से किया था किडनेप, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

- स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 35 हजार जुर्माना भी

देहरादून: किशोरी को किडनेप कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, इसमें से 15 हजार रुपए पीडि़ता को बतौर सहायता दिए जाएंगे। दोषी मूलरूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है।

1 मई 2018 को आरोपी किया था गिरफ्तार

विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने बताया कि 18 दिसंबर 2017 को ऋषिकेश थाना क्षेत्र की नवीं क्लास की 16 वर्षीय किशोरी घर से नाराज होकर मुरादाबाद में रहने वाली अपनी दादी के पास जाने के लिए निकली, लेकिन मुरादाबाद से गायब हो गई। किशोरी के पिता ने ऋषिकेश थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस किशोरी को तलाश रही थी, इसी बीच सूचना मिली कि वह एक युवक के साथ हरिद्वार आई है। 1 मई 2018 को पुलिस ने किशोरी को रेस्क्यू कर युवक को अरेस्ट कर लिया था। युवक की पहचान साबिर पुत्र मोहम्मद मुबारक निवासी लखीमपुर खीरी (यूपी) के रूप में हुई थी। किशोरी ने पूछताछ में बताया कि जब वह मुरादाबाद पहुंची तो वहां साबिर से मुलाकात हुई। साबिर ने उसे नौकरी लगवाने और फिर शादी करने का झांसा दिया। वह बहकावे में आ गई। बताया कि वह उसे अपने घर ले गया और कई बार दुष्कर्म किया। वह घर जाने की जिद करने लगी तो वह न तो उसे घर भेजने के लिए तैयार हुआ और न ही शादी करने के लिए। 1 मई 2018 को साबिर उसे लेकर हरिद्वार आया। यहीं पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर साबिर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने 20 मई 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस दौरान किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट और उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान काफी अहम रहा। अभियोजन पक्ष से नौ गवाह जबकि बचाव पक्ष से कोई गवाह पेश नहीं हुआ।

Posted By: Inextlive