- बीएचईएल में घटिया माल की सप्लाई प्रकरण

- घटिया माल सप्लाई करने वाली दिल्ली की कंपनियों पर मोटा जुर्माना

देहरादून: बीएचईएल में घटिया माल सप्लाई करने के मामले में सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सुजाता सिंह ने बीएचईएल सुपरवाइजर और सप्लायर को दोषी करार देते हुए उन्हें क्रमश: 5 और 4 साल की कठोर सजा सुनाई है. घटिया माल सप्लाई करने वाली दिल्ली की दो कंपनियों पर 9 और 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

सीबीआई अधिवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद 8 मार्च 2010 को रुड़की आईआईटी प्रोफेसर और बीएचईएल की लोकल टीम के साथ सीबीआई ने बीएचईएल में छापा मारा. इस दौरान वहां सप्लाई किए गए मैटिरियल के 9 सैंपल लिए गए और एनएमएल जमशेदपुर टेस्टिंग के लिए भेजा गया. जांच में सैंपल घटिया पाए गये. सीबीआई ने जब जांच की तो सप्लाई किया गया मैटिरियल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से खरीदा मिला. घटिया माल को हाई क्वालिटी दिखाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट भी तैयार किए गए थे. जिससे बीएचईएल को करीब 13 लाख, 32 हजार, 998 रुपये का नुकसान हुआ. मामले में 17 मई, 2010 को सीबीआई ने केस दर्ज किया. सप्लायर श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र सुरेंद्र कुमार गुप्ता निवासी विवेक विहार, हरिद्वार और सुपरवाइजर आरके कपिल पुत्र रविदत्त निवासी हाउस नंबर 35 विद्या विहार कॉलोनी, कनखल, हरिद्वार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया. मामले में 30 जुलाई 2011 को चार्जशीट दाखिल की गई. सीबीआई की तरफ से कोर्ट में 23 गवाह पेश किए गए. गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने सुपरवाइजर आरके कपिल को 5 साल की सजा व 21 हजार रुपये जुर्माना, जबकि श्रवण कुमार को 4 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं दिल्ली की सप्लायर कंपनी एशियन फेरा एलायंस लिमिटेड पर 9 लाख, जबकि स्टूलिंग मैटालॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड पर 4 लाख का जुर्माना लगाया.

Posted By: Ravi Pal