-वाणिज्यकर विभाग ने स्थान चिह्नित कर लगाए आरएफआईडी टॉवर

- माल वाहक ने ई-वे बिल डाउन लोड किया तो टैग लगाना जरूरी

-वाणिज्यकर विभाग ने स्थान चिह्नित कर लगाए आरएफआईडी टॉवर

- माल वाहक ने ई-वे बिल डाउन लोड किया तो टैग लगाना जरूरी

BAREILLYBAREILLY :

कर चोरी रोकने के लिए वाणिज्यकर विभाग ने नई व्यवस्था की है। अब आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवायस) टैग के बिना माल का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। माल परिवहन के लिए जिन वाहन चालकों ने ई-वे बिल डाउन लोड किया है उन्हें माल ढोने वाले सभी वाहनों पर टैग लगाना अनिवार्य होगा। वाणिज्यकर विभाग ने टैक्स चोरी रोकने के लिए स्थान चिह्नित कर आरएफआईडी टॉवर भी लगा दिए हैं।

कर के बराबर लगेगी पेनाल्टी

वाणिज्यकर विभाग पहले से ही सख्ती करने का मन बना चुका है। जिन ऑपरेटर्स ने अपने वाहनों की अब तक टैगिंग नहीं कराई है उन पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाई जा सकती है। माल के टैक्स और उसके साथ ही कर के बराबर पेनाल्टी लिए जाने का प्रावधान है। इसके मुताबिक अपने माल वाहक वाहनों पर आरएफआईडी टैग तुरंत ही लगवा लें अन्यथा उनके खिलाफ विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।

ई-वे बिल से हाेगा कनेक्ट

ट्रांसपोर्टर तय किए गए आरएफआईडी टैग अपने व्यवसायिक वाहनों पर लगवाएंगे। वाहन पर लगा इलेक्ट्रॉनिक टैग ई-वे बिल से जुड़ा रहेगा। जैसे ही वाहन टॉवर के पास से गुजरेगा वैसे ही ई-वे बिल की पूरी जानकारी कनेक्ट होकर सिस्टम में पहुंच जाएगी। इस तरह यह ऑन लाइन व्यवस्था काम करेगी। जैसे ही सिस्टम पर बैठा व्यक्ति माल ले जा रहे वाहन का नम्बर डालेगा तो पूरी जानकारी अपडेट हो जाएगी। इससे कम्प्यूटर पर बैठा व्यक्ति यह भी जान सकेगा कि वाहन में कितना माल है और कहां से किसने पास किया और कहां कि लिए जा रहा है।

टोल प्लाजा पर टैग लगवाने की सुविधा

ट्रांसपोर्टर के वाहनों पर लगने वाले आरएफआईडी टैग को व्यावसायिक वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। जिससे ट्रांसपोर्टरों में भी असमंजस की स्थिति है। उन्हें यह भी नहीं पता कि यह टैग लगेगा कहां। इसके लिए करीब दर्जन भर ट्रांसपोर्टर आरटीओ ऑफिस पहुंचे। जहां एआरटीओ प्रशासन ने उन्हें बताया कि वन टाइम क्00 रुपए चार्ज देकर में यह टैग टोल प्लाजा पर कहीं भी लगवाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट में यह टैग दोहना टोल प्लाजा और फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा पर भी लगवाया जा सकता है।

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आरएफआईडी एक नवम्बर से व्यावसायिक वाहनों में लगाना जरूरी है। माल वाहन पर एक टैग लगाया जाता है जिसे ई-वे बिल से मैप कर दिया जाता है। जैसे ही वाहन टॉवर रेंज से गुजरेगा वैसे ही सिस्टम पर पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी।

एसपी सिंह, एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर

Posted By: Inextlive