झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है.


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RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल के खिलाफ निचली अदालत से जारी आदेश को निरस्त करने वाली याचिका पर सोमवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। राहुल पर बीजेपी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे न्यायिक दंडाधिकारी ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रधान न्यायायुक्त के रिवीजन के आदेश के बाद राहुल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की है। साथ ही शिकायतकर्ता नवीन झा को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।

क्या है मामला


अदालत में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हरमू निवासी नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ 28 अप्रैल 2018 को शिकायतवाद किया था। इसमें राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में 10 करोड़ हर्जाना का दावा किया गया है। गांधी पर 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दिए बयान पर आपत्ति जताई गई है। बयान में उन्होंने कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता ने मुकदमे में अदालत को कहा है कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है। यह मानहानि के साथ-साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की छवि को धूमिल करने के प्रयास का भी मामला बनता है।

Posted By: Inextlive