- सुनवाई के दौरान पीडि़ता के पिता ने बदला था बयान, अब होगा केस दर्ज

- कोर्ट ने एसएसपी को दिए आदेश, केस दर्ज कर कार्रवाई हो शुरू

देहरादून:

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पोक्सो रमा पांडेय की कोर्ट ने दोषी किशोर को 7 साल की सजा सुनाई है. वहीं, सुनवाई के दौरान बयान बदलने को भी कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए लड़की के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश एसएसपी को दिए हैं.

पीडि़ता के पिता पर भी होगा केस दर्ज

सरकारी वकील भरत सिंह नेगी ने कोर्ट को बताया कि घटना 25 नवंबर 2017 की है. शहर कोतवाली क्षेत्र की एक बस्ती में 5 साल की बच्ची घर में अकेले थी. इस दौरान पड़ोस में रहने वाला एक किशोर उसके घर आया और उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया. वहां आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसी बीच लोगों ने जब बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उन्होंने आरोपित को मौके से ही दबोचा लिया. बच्ची ने लोगों को आपबीती बताई. थोड़ी देर बाद बच्ची के माता-पिता भी घर आ गए और उसे लेकर कोतवाली पहुंचे. बच्ची का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के बाद उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान बच्ची का पिता अपने बयान से पलट गया. लेकिन, कोर्ट ने प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर वारदात को सही माना और दोषी किशोर को 7 साल कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सरकारी वकील के अनुसार घटना के समय दोषी किशोर की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी. ऐसे में 21 साल की उम्र पूर्ण करने तक वह बाल सुधार गृह हरिद्वार में रहेगा. इसके बाद उसे जिला कारागार सुद्धोवाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए, जिसमें बाद में बच्ची के पिता ने बयान बदल लिया था. कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिये हैं कि बच्ची का पिता के खिलाफ केस दर्ज किया जाए.

Posted By: Ravi Pal