अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अब इसके लिए राशन कार्ड मान्य नहीं होगा. इसकी जगह आधार कार्ड काम में लाया जा सकेगा.


इन डॉक्यूमेंट्स से खुलेगा अकाउंट19 जुलाई को जारी संशोधित केवाईसी गाइडलाइंस में आरबीआई ने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए छह दस्तावेज तय कर दिए हैं. आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा कार्ड बैंक अकाउंट खुलवाने के काम लाए जा सकते हैं.बदल गया नियम
पहले राशन कार्ड का प्रयोग सब्सिडी के जरिए मिलने वाले राशन पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. साथ ही यह बैंक अकाउंट खुलवाने और कभी-कभी आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर भी प्रयोग में लाया जाता रहा है. लेकिन रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के बाद राशन कार्ड से यह स्टेटस छीन जाएगा. अब तक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक ग्राहकों से कई सारे दस्तावेज मांगा करते थे. इसमें राशन कार्ड और यूटिलिटी बिल भी शामिल होते थे. लेकिन नए नियमों के बाद यह बदल जाएगा. इसके पहले आरबीआई ने यह भी कहा था किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहीं का भी ऐड्रेस प्रूफ मान्य होगा. पहले बैंक लोगों से लोकल ऐड्रेस प्रूफ मांगा करते थे.

Posted By: Shweta Mishra