रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को केवाईसी नियमों को सरल बनाने को आदेश देते हुए सेल्‍फ अटेस्‍टेड डॉक्‍यूमेंट्स स्‍वीकार करने का कहा है. रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने द्विमासिक मौद्रि‍क नीति की समीक्षा पेश करते हुए यह बात कही.


सरल करें देश में खाता खोलनारिजर्व बैंक ने देश में केवाईसी नियमों को सरल बनाले के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इन कदमों में रिजर्व बैंक ने सबसे पहले बैंकों से खाता खुलवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने ग्राहकों से सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने को कहा है. गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में एड्रेस और आईडेंटिटी प्रूफ ना होने की स्थिति में लोगों को बैंक अकाउंट खुलवानें में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. लेकिन रिजर्व बैंक के इस कदम से यह दिक्कत दूर होने की उम्मीद है. पोस्ट से एक्सेप्ट करें डॉक्यूमेंट
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने केवाईसी नियमों और सर्विस स्टेंडर्ड में बदलाव लाने को कहा है. रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को अपने ग्राहकों से मेल या डाक के जरिए सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट स्वीकार करने चाहिए. इसके साथ ही अगर किसी ग्राहक का एक बैंक में खाता हो तो उसी बैंक में नया अकाउंट खुलवाने के लिए ग्राहक से दुबारा से सारे डॉक्यूमेंट नही मांगे जाने चाहिए. गौरतलब है कि इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो अक्सर टूर पर रहते हैं या फिर बैंक की ब्रांच जाने का समय नही निकाल पाते हैं.


जरूरी नही बैंक की ब्रांच पर जाना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को साफ किया है कि बैंकों को किसी भी प्रकार से अपने ग्राहकों को बैंक की शाखा पर निजी रूप में उपस्थित होने पर दबाव नही डालना चाहिए. उल्लेखनीय है कि बैंकों ने शाखाओं पर लोड कम करने के लिए एटीएम शुरू करने के अलावा कई प्रयास किए हैं.

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Posted By: Prabha Punj Mishra