केन्‍द्र सरकार द्वारा 8 नवंबर को 1000 और 500 के नोटबंदी के 20 दिन बाद आरबीआई ने आम जनता को राहत प्रदान करते हुए बैंको को नये नोटिफिकेशन जारी किए है। जिसके तहत कैश विदड्रॉल की लिमिट को खत्‍म कर दिया गया है पर इसके लिए आरबीआई ने कुछ शर्तें रखी हैं। नये नियम के अनुसार अगर आप चलन में चल रहे नए 2000 और 500 के नोट एवं छोटे नोट बैंक में जमा करते है तो आप जितना जमा करेंगे दूसरे दिन उतना ही रुपये निकाल भी सकते हैं। बाजार में नये नोटों का सर्कुलेशन ना होने के चलते आरबीआई को ये कदम उठाने पड़े।


आरबीआई ने जारी किये नए निर्देश9 नवंबर से 28 नवंबर तक आप बैंक अकाउंट से एक दिन में 10 हजार और एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकाल सकते थे। अब यह लिमिट हटा दी गई है। आरबीआई ने पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने बताया कि बैंकों की ओर से ये शिकायत आई है कि लोग कैश विदड्रॉअल की एक लिमिट तय होने के चलते लीगल टेंडर वाले नोट बैंकों में जमा नहीं कर रहे। इससे मार्केट में नए करंसी नोट के सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है। 20 दिनों में जमा हुआ इतना रुपया


8 नवंबर को नोटबंदर के बाद से 20 दिनों के अंदर बैंकों में 8.11 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं 9 नवंबर से अब तक बैंकों और एटीएम से लोगों ने 2.16 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। जिस बैंक में आप का अकाउंट है उस बैंक के एटीएम से आप एक दिन में 2500 रुपए और किसी अन्य बैंक के एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकाल सकते हैं।यहां चला सकते हैं 500 और 1000 के नोट

केन्द्र सरकार ने 15 दिसंबर तक 500 रुपए के नोटों का आप पेट्रोल, डीजल, गैस फिलिंग स्टेशन, प्री-पेड सिम में रीचार्ज और पानी-बिजली के मौजूदा और बकाए बिल के पेमेंट जैसी 20 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केन्द्र सरकार ने 2 दिसंबर तक हाईवे पर टोल टैक्स में छूट दी है। 3 से 15 दिसंबर तक टोल पर 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं।

Posted By: Prabha Punj Mishra