रेन्यू के बाद ही शहर की सड़कों पर चलने की मिलेगी अनुमति

60 दिनों में वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने का आदेश दिया है

Meerut। जिले में संचालित होने वाले 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को अब रजिस्ट्रेशन रेन्यू कराने के बाद ही शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति मिलेगी। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का नया आदेश जारी करते हुए 60 दिनों के अंदर वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने का आदेश ि1दया है।

निलंबित होगा पंजीकरण

इस आदेश के तहत पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दो पहिया/चार पहिया-गैर परिवहन वाहन जिनका पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वह 30 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उप्र के प्रतिबन्धित जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में एनओसी लेकर संचालन कर सकते हैं। यदि पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम के अ‌र्न्तगत 60 दिनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करा सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी वाहन के संबंध में प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार संबंधित वाहन स्वामियों के वाहन के पंजीयन को निलम्बित कर दिया जाएगा। इस नोटिस के अ‌र्न्तगत यूपी15-आर सीरीज से पूर्व की जारी सभी सीरीज प्रभावित होंगी।

Posted By: Inextlive