- प्रदेश के 75 सौ ग्राम प्रधान लोक सूचनाधिकारी के दायित्व से मुक्त

- ग्राम प्रधानों की जगह पर ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे लोक सूचनाधिकारी

DEHRADUN: प्रदेश के 75 सौ ग्राम प्रधानों को लोक सूचनाधिकारी के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब ग्राम प्रधानों की जगह पर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी लोक सूचनाधिकारी होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि इससे पंचायत कार्यालयों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में आसानी होगी।

हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश

राजरानी बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि प्रधान जनप्रतिनिधि होते हैं और उन्हें किसी कार्मिक की भांति लोक सूचनाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं, सूचना आयोग ने भी कहा था कि प्रधानों को लोक सूचनाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। इसकी वजह भी साफ थी कि कई प्रधान या तो साक्षर नहीं हैं या अल्प शिक्षित हैं। इस कारण पंचायतों से सूचना मांगने पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ जाता है और इस वजह से ज्यादातर मामलों में प्रधानों को जुर्माने का भागी भी बनना पड़ता है। पंचायतीराज विभाग के अपर सचिव एचसी सेमवाल ने बताया कि उनके आदेश पंचायतीराज विभाग से संबंधित सूचनाओं में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर लागू होंगे। ग्राम विकास से संबंधित सूचनाओं के लिए ग्राम्य विकास विभाग ग्राम विकास अधिकारियों को लोक सूचनाधिकारी नामित करेंगे। इसका आदेश संबंधित विभाग अलग से जारी करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान लोक सूचनाधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वहन भली-भांति नहीं कर पा रहे थे। पर्याप्त जानकारी के अभाव में इससे सूचना प्राप्त करने में समस्या हो रही थी। अब पंचायत कार्यालयों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में आसानी होगी।

Posted By: Inextlive