स्मार्ट इनीशिएटिव

- यूपी रेरा के वेब पोर्टल पर दिया गया अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की शिकायत करने का ऑप्शन

-केडीए की एनफोर्समेंट टीम की मिलीभगत सें दर्जनों की संख्या में तन रही अनरजिस्टर्ड इमारतें

-वेब पोर्टल पर केवल 96 प्रोजेक्ट ही रजिस्टर्ड, एक तिहाई केडीए व आवास विकास के

KANPUR: रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस के दायरे में आने के बावजूद यूपी रेरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए बिना अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाने वालों पर रेरा ने अपना पहरा सख्त कर दिया है। रेरा ने पहरा लगाते हुए बिल्डर्स के लिए ऐसा घेरा तैयार किया है, जिसमें केडीए की एनफोर्समेंट टीम से मिलीभगत भी काम नहीं आएगी, क्योंकि लोग यूपी रेरा पोर्टल पर परेशानी का सबब बने अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की सीधे शिकायत कर सकेंगे। अन्य शिकायतों की तरह इस सुविधा के लिए भी लोगों को कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी।

केवल 96 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन

यूपी रेरा पोर्टल पर 500 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले या 8 फ्लैट से अधिक वाले प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना कम्प्लसरी है। एक साल से अधिक समय बीतने के बाद अभी तक यूपी रेरा पोर्टल पर केवल 96 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराए गए हैं। इनमें से भी दो दर्जन के लगभग रेजीडेंशियल व कामर्शियल प्रोजेक्ट कानपुर विकास प्राधिकरण और आवास विकास के हैं।

रजिस्ट्रेशन के बगैर तन रही बिल्डिंग

ऐसा नहीं है कि कानपुर में केवल 96 रेजीडेंशियल व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जानकारों की माने तो रेरा की गाइडलाइंस के दायरे में आने वाले प्रोजेक्ट की संख्या दो गुना के लगभग है। बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर न केवल बिल्डिंग तान रहे हैं बल्कि फ्लैट्स की बुकिंग तक कर रहे हैं। ऐसी बिल्डिंग गोविन्द नगर, साकेत नगर, किदवई नगर के ब्लाक, सेवाश्रम रोड, रतनलाल नगर, तुलसी विहार काकादेव, आवास विकास कल्याणपुर, श्याम नगर, जाजमऊ एरिया में धड़ल्ले से तानी जा रही हैं। लेकिन सेटिंग-गेटिंग के चलते केडीए की एनफोर्समेंट टीम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

लोग हैं परेशान

गली-मोहल्लों में तानी जा रही इन बिल्डिंग्स से लोग परेशान हैं। उन्हें ड्रेनेज, सीवेज, एनक्रोचमेंट आदि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से लोग केडीए से निराश भी हैं। ऐसे लोगों को रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के बनने से उम्मीद की किरण जगी है। लोगों की उम्मीद को पूरा करते हुए अवैध रूप से तानी जा रही बिल्डिंग्स की शिकायत करने के लिए यूपी रेरा ने वेब पोर्टल पर सुविधा भी उपलब्ध कराई है। यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार के जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। इस आदेश की जानकारी होने से केडीए की एनफोर्समेंट टीम में अफरातफरी मच गई है। उन्हें अब मिलीभगत का 'खेल' खुल जाने का डर सताने लगा है। इस आदेश को लेकर केडीए के गलियारों में चर्चा गरम है।

ऐसे करें शिकायत

यूपी रेरा वेब पोर्टल ((uprera.in) के होमपेज पर कम्प्लेंट का बॉक्स नजर आएगा। इस पर क्लिक करने पर आपको चौथे नम्बर पर कम्प्लेंट एबाउट अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। जिसपर आप कम्पलेन कर सकते हैं।

- 96 प्रोजेक्ट ही एक साल के दौरान रेरा वेब पोर्टल में रजिस्टर्ड कराए गए हैं

- 500 स्क्वॉयर मीटर से ज्यादा एरिया वाले प्रोजेक्ट को कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन

- 08 फ्लैट से अधिक फ्लैट वाले अपार्टमेंट को रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है

Posted By: Inextlive