भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को नो यूअर कस्टमर केवाईसी /एंटी मनी लॉड्रिंग नॉर्म के उल्लंघन के आरोप में 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा 7 बैंकों को नोटिस भेजा है.


इन पर तीन करोड़ रुपये का जुर्मानारिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत 22 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.इन पर ढाई करोड़ रुपये का जुर्मानावहीं आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूनाइटेड बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने बार्केलज बैंक, बीएनपी पारिबा, सिटी बैंक, आरबीएस, स्टैनचार्ट बैंक को नोटिस भेजा गया है. हालांकि, जांच में आरबीआई को मनी लॉड्रिंग के सबूत नहीं मिले हैं.

Posted By: Satyendra Kumar Singh