एक नवंबर से ई-वे बिल के साथ आरएफआईडी कंपलसरी
इंट्री प्वाइंट पर ही लगाया जाएगा टैग
प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई जिम्मेदारी balaji.kesharwani@inext.co.in ALLAHABAD: 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के सामान का परिवहन करने के लिए ई-वे बिल जेनरेट करना पहले से ही अनिवार्य है। एक नवंबर से इसमें एक और बदलाव हो रहा है। अब ई-वे बिल के साथ ही आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन डिवाइस) टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। लागू करने वाला यूपी पहला राज्य आरएफआईडी टैग अनिवार्य करने वाला यूपी पहला राज्य है। यूपी के वाणिज्यिक कर आयुक्त ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। उसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर जो ई-वे बिल की आवश्यकता वाले सामानों को ढोते हैं। उनके पास अपने वाहनों के विंड स्क्रीन पर एक आरएफआईडी टैग होना चाहिए। जब चाहे ट्रैक हो सकेगा वाहनअधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ऐसे सामानों के परिवहन से पहले, वाहनों को आरएफआईडी टैग प्राप्त होगा और इस तरह के माल ले जाने वाले वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा होगा और इसे ई-वे बिल सिस्टम में मैप किया जाएगा। ताकि चेकिंग के बाद वाहन में कोई और माल न लादा जा सके। वाहन का रास्ता निर्धारित रूट के अलावा किसी अन्य रूट पर बदला न जा सके। अगर कोई वाहन ऐसा करता है तो आरएफआईडी टैग से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाएगी।
जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही हैं, वो बेहतर नहीं हो पा रही हैं। वहीं लगातार नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं। व्यापारियों पर लगातार एक्सपेरिमेंट किया जाना गलत है। किसी भी व्यवस्था और नियम को लागू करने से पहले समय दिया जाना चाहिए। संतोष पनामा संयोजक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति