-15 दिन में माफी मांगने कहा, नहीं तो मुकदमा

ALLAHABAD: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋचा सिंह ने इविवि पीआरओ डॉ। चितरंजन कुमार सिंह को मानहानि की लीगल नोटिस भेजी है। लीगल नोटिस ऋचा सिंह के अधिवक्ता कौशलेश कुमार सिंह ने वेडनसडे को भेजी। डॉ। चितरंजन की पीआरओ के पद नियुक्ति 13 सितम्बर को हुई है। वह कुछ समय पहले विवि में हुई शिक्षक भर्ती के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए हैं। वह भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के निजी सहायक भी रह चुके हैं।

कहा, ईमानदार व साफ छवि का नेता

लीगल नोटिस में कहा गया है कि ऋचा विवि के 130 वर्षो के इतिहास में पहली महिला छात्रसंघ अध्यक्ष हैं। 2017 में वह शहर पश्चिम विधानसभा सीट से सपा की उम्मीदवार थीं। उन्हें 60 हजार से अधिक मत भी मिले थे। उनकी छवि नेक, इमानदार व साफ-सुथरे नेता की है। नोटिस में कहा गया है कि 14 सितंबर को समाचार पत्रों में इविवि के पीआरओ डॉ। चितरंजन कुमार सिंह के हवाले से प्रकाशित खबर की ऋचा ने जो पत्र भेजा है उसकी वैधता संदिग्ध है। ऋचा पर 1.29 लाख रुपये गबन के मामले में इविवि ने एफआइआर दर्ज कराई है। इसकी जांच चल रही है।

48 घंटे के भीतर मांगा प्रमाण

ऋचा के अधिवक्ता कौशलेश ने लिखा है कि इस बयान पर हमारी क्लाइंट ने पहले ही आपत्ति दर्ज करा रखी है और 48 घंटे के भीतर प्रमाण मांगा था जोकि आप आज तक की तारीख में नहीं दे सके। इससे साफ होता है कि आपने जानबूझकर ऋचा सिंह की छवि को खराब करने की कोशिश की है। ऋचा के अधिवक्ता ने पीआरओ को 15 दिनों का समय दिया है। इस दौरान या तो वे माफी मांगें या कोर्ट में आएं।

Posted By: Inextlive