======आई इंपैक्ट======

-डिपार्टमेंट की टीम ने विभिन्न एरिया में स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान

-तमाम वाहनों में मिली कमियां,

वार्निग के साथ दिया दस दिन का वक्त

1400

स्कूल वाहन ढो रहे बच्चे

100

वाहनों को किया गया चेक अभियान के तहत

25

वाहनों में मिली कमियां

10

दिन का वक्त दिया गया कमियां दूर करने को

15

साल से अधिक पुराने वाहन ढो रहे स्कूली बच्चे

VARANASI

शहर में खुलेआम दौड़ रहे कंडम स्कूल वाहन ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं. शनिवार को रोड पर उतरी टीम ने स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान कई स्कूल्स के 100 से अधिक वाहनों की जांच की गई. इनमें से 25 में कमियां पाई गईं. उन्हें जल्द से जल्द कमियां दूर करने की चेतावनी दी गयी.

सेफ्टी इंतजाम नहीं

शहर के विभिन्न एरिया में ट्रैफिक विभाग की टीम ने अभियान चलाया. नामी स्कूल्स सहित अवैध स्कूली वाहनों की जांच की. अभियान की सूचना मिलते ही स्कूल के नाम पर अवैध व कंडम वाहनों का संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया. कई तो चेकिंग वाले रूट की बजाए दूसरे रास्ते से अपना वाहन लेकर फरार हो गए. वहीं जो अभियान की जद में आए कई वाहनों के कागज पूरे नहीं थे और कुछ के पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था. फायर इंस्टीग्यूसर सहित अन्य सेफ्टी इंतजाम ही नदारद रहे.

दिया दस दिन का वक्त

सिटी में स्थित प्राइवेट स्कूल्स में करीब 1400 स्कूल वाहनों का संचालन हो रहा है. इनके फिटनेस के लिए परिवहन विभाग ने स्कूलों को नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद कुछ स्कूल तो आरटीओ पहुंचे लेकिन कई तो अभी भी गायब हैं. इनके खिलाफ जल्द ही विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. दूसरी ओर जिन स्कूली वाहनों में कमियां पाई गई हैं, उन स्कूलों को 10 दिन के अंदर फिटनेस कराने और दस्तावेज पूरे करने का टाइम दिया है.

ये है स्कूल वाहनों के लिए मानक

-वाहन का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है.

-स्कूल बस संचालन के लिए कांट्रेक्ट कैरिज का परमिट लेना आवश्यक है.

-बस, वैन और कैब के आगे-पीछे स्कूल बस, स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए.

-बसों का रंग पीला और उस पर बीच में निर्धारित रंग की पट्टी खीची होनी चाहिए.

-ड्राइवर से साथ अनुभवी सहचालक होना चाहिए.

-चालक और सहचालक बच्चों को स्कूल लाते व छोड़ते समय यूनिफार्म में हों.

-12 सीट की बस मे दो किलोग्राम और इससे अधिक सीट बस मे पांच किलोग्राम के फायर इंस्टीग्यूसर का होना आवश्यक है.

-वाहन में फ‌र्स्ट एड बाक्स होना अनिवार्य है.

-प्रेशर हॉर्न या टॉनल साउंड प्रतिबंधित है, प्रत्येक सीट के नीचे बैग रखने की जगह हो.

-दरवाजे पर फुटबोर्ड हो, बसों के पायदान नीचे की तरफ हों.

-खिड़की के बाहर ग्रील या चैनल लगे हों, ड्राइवर की सीट के पास स्पीड अलार्म होना आवश्यक है.

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वर्जन----

बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है. कमी पाए जाने पर किसी भी स्कूल को नहीं बख्शा जाएगा. जिन स्कूल्स के वाहनों में शिकायत मिली है, उनको नोटिस दी गया है. आगे भी स्कूली वाहनों की चेकिंग होती रहेगी.

श्रवण सिंह, एसपी ट्रैफिक

Posted By: Vivek Srivastava