Meerut। वाहन चालकों को अब वाहनों के ओरिजनल कागजात रखने नहीं है। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक जांच के दौरान वाहन चालक मोबाइल फोन से भी वाहनों के सभी डॉक्यूमेंट दिखा सकेंगे।

वाहनों के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं

सरकार के नए नियम से वाहन चालकों को राहत

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए गए नए निर्देश

400 वाहन चालकों का मेरठ में रोजाना होता है चालान

सरकार ने किया संशोधन

गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 में संशोधन किया है।

नहीं होगा चालान

अगर आपके मोबाइल फोन में वाहन की आरसी, डीएल, बीमा, पॉल्यूशन सार्टिफिकेट की फोटो है तो चेकिंग के दौरान आपका चालान नहीं किया सकता है।

वर्दी में मौजूद कोई भी पुलिस या इससे संबंधित कोई भी पुलिस अधिकारी कागजात मांगता है तो उसे डिजिटल कॉपी दिखाई जा सकती है।

इनकी रखें डिजिटल कॉपी

ड्राइविंग लाइसेंस,

गाड़ी की आरसी

पॉल्यूशन सार्टिफिकेट,

वाहन का बीमा

नए आदेश के बारे में सीओ, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल को जानकारी दे दी गई है। अब वाहन चालकों को ओरिजनल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है।

संजीव वाजपेयी, एसपी ट्रैफिक

Posted By: Inextlive