पत्नी लिपिका मित्रा पर घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की सारी उम्मीदों पर फुल स्टॉप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब भारती आज शाम 6 बजे तक सरेंडर कर सकते हैं ये जानकारी उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी है।


जिम्मेदार नागरिक की तरह बरताव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारती से सरेंडर करने को कहा सोमनाथ भारती की अग्रिम ज़मानत की याचिका पर किसी सुनवाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वे समर्पण करें फिर कोर्ट आयें। सर्वोच्च न्यायालय ने भारती को चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद करते हुए इस तरह न भागने की सलाह दी और कहा वे पहले ही दो अदालतों में हार चुके हैं। अब उन्हें देश के ज़िम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए। सोमनाथ की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती तो वह जांच में शामिल हो सकते थे पर अब जमानत नहीं मिली है तो वह आत्मसमर्पण कर सकते हैं।  पुलिस को नहीं मिल रहे भारती
इस बीच दहेज प्रताडऩा व पत्नी लिपिका मित्रा की हत्या के प्रयास के आरोपों से घिरे आप विधायक सोमनाथ भारती के नहीं पकड़े जाने से दिल्ली पुलिस की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल करने के बाद सोमनाथ ने बुधवार रात को ही दिल्ली छोड़ दिया था। गुरुवार सुबह उनके  मोबाइल फोन की लोकेशन आगरा में मिली थी, लेकिन उसके बाद से उनके दोनों नंबर बंद हैं। जिससे पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। दिल्ली पुलिस के करीब 55 कर्मी पिछले आठ दिनों से आगरा, मथुरा, मेरठ व भरतपुर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से उनको ढूंढने में लगे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पुलिस का दावा है कि सोमनाथ आगरा के ही किसी गांव में छिपे हैं।

inextlive from India News Desk

Posted By: Molly Seth