दहेज उत्पीड़न केस की विवेचक को भी कोर्ट ने किया तलब, सुनवाई 16 को

prayagraj@inext.co.in

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एसएसपी के दहेज उत्पीड़न मामले की एफआईआर महिला थाने में दर्ज करने तथा महिला पुलिस द्वारा विवेचना करने के आदेश के चलते विवेचना में अवरोध उत्पन्न होने को गंभीरता से लिया है और थाना धूमनगंज में दर्ज मामले की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ विवेचनाधिकारी सहित एसएसपी को 16 अपै्रल को तलब किया है.

न्याय मिलने में हो रही है देरी

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा विवेक वर्मा की खंडपीठ ने श्रीमती सुनीता उपाध्याय की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह व्यक्तिगत मसला है किंतु महिला पुलिस को विवेचना का अधिकार सौंपने और मैन पॉवर न देने से विवेचना करने में असमर्थ होने से विवेचना करने के बजाये अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है. महिला थाने में दहेज उत्पीड़न के केसों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और महिला पुलिस व विवेचक की भारी कमी है. पुलिस की कमी के कारण दहेज उत्पीड़न मामलों की विवेचना नही हो पा रही है. घटना स्थल के थानों की विवेचना का अधिकार नही है. ऐसे में पीडि़तों को न्याय नही मिल पा रहा है. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और विवेचक व एसएसपी को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

Posted By: Vijay Pandey