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क्कन्ञ्जहृन्: पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी है। हालांकि, सिर्फ परिणाम घोषित करने पर रोक लगी है, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगा। ज्ञात हो कि बुधवार को इधर डीजे आई नेक्स्ट में खबर प्रकाशित हुई उधर दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार राज्य पुलिस चयन सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को एक महीने में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकल पीठ ने रमेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 1717 दारोगा के चयन के लिए पांच अगस्त को मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। 10,161 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। सफल उम्मीदवारों की शारीरिक जांच होनी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चक्रपाणी का कहना था कि लिखित परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में कुछ सवालों के विकल्प ही नहीं दिए गए थे। महिला उम्मीदवारों के कोटा में पुरुष का चयन कर लिया गया।

Posted By: Inextlive