-लूट की झूठी जानकारी देकर करते परेशान-मामला खुलने पर माफी मांगकर छुड़ाते जान

GORAKHPUR: पुलिस को गलत सूचना देकर हलकान करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। झूठी सूचनाएं देकर पुलिस का समय बर्बाद करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया है। चिलुआताल एरिया में मारपीट के बाद लूट की सूचना देकर पुलिस को परेशान करने वाले युवकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस अफसरों का कहना है कि मामूली विवाद के बाद लोग लूट की जानकारी पुलिस को देते हैं। जांच में हकीकत सामने आने पर माफी मांगने लगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इससे पुलिस का समय बर्बाद होता है।

पुलिस हलकान, कसने लगा शिकंजा

जिले में मामूली मारपीट या अन्य किसी विवाद पर लूट की सूचना देना महंगा पड़ेगा। चिलुआताल एरिया में हुए विवाद में लूट की सूचना देने पर पुलिस का शिकंजा कसा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गलत जानकारी देकर पुलिस को परेशान करने वाले कतई बख्शे नहीं जाएंगे। शनिवार देर रात चिलुआताल थाना क्षेत्र के अमवा निवासी मणिंद्र मौर्य ने सौ नंबर पर फोन कर लूट की जानकारी दी। बताया कि उसके मोहल्ले के जितेंद्र, विशाल और सिकंदर ने मारपीट कर 30 हजार नकदी लूट ली। पुलिस टीम पहुंची तो सूचना देने वाला युवक नशे में धुत मिला। पता लगा कि विवाद के बाद युवकों को फंसाने के लिए लूट की जानकारी उसने पुलिस को दे दी। इसलिए पुलिस ने सभी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शांति भंग में चालान कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस अधिकारी सख्ती के मूड में आ गए हैं। झूठी सूचना देने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

रुपए हड़पने को गढ़ी थी कहानी

केस दो: 02 फरवरी को बेलीपार एरिया के नगरी कालिका मंदिर पुलिया के पास 70 हजार रुपए लूट की सूचना पुलिस को मिली। जांच में सामने आया कि हार्डवेयर सप्लायर के ड्राइवर ने रुपए हड़पने की नीयत से पुलिस को सूचना दी। उसके पास से रुपए बरामद हो गए। जांच में सामने आने पर सूचना देने वाला मुनीम माफी मांगने लगा। उसकी हरकत से पुलिस को घंटों परेशान होना पड़ा था।

नशे में विवाद पद दी लूट की सूचना

केस एक: 10 अक्टूबर को गुलरिहा एरिया के सरैया बाजार का अखिलेश साहनी शहर से बाजार कर घर लौट रहा था। सरैया में विवाद होने पर उसने 40 हजार रुपए के लूट की सूचना दे दी। वारदात की जानकारी मिलने पर एसपी नार्थ, सीओ चौरीचौरा, एसएचओ गुलरिहा सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया। जांच के बाद सामने आया कि वह शराब की दुकान पर बैठा था। तभी शराब पीने की बात पर उसका विवाद हो गया। इसलिए उसने तैश में आकर पुलिस को लूट की सूचना दे दी। उसके गलती मानने पर पुलिस ने छोड़ दिया।

धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई

पुलिस को झूठी सूचना देकर परेशान करना महंगा पड़ेगा। आईपीसी की धाराओं के मुताबिक, पुलिस शिकंजा कसेगी। अधिकारियों का कहना है कि आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई का प्रावधान होता है। कई बार लोग पट्टीदारी के झगड़े, भूमि को लेकर विवाद, नशे में हुए झगड़े या फिर रंजिश में किसी को फंसाने की नीयत से गलत जानकारी देकर पुलिस को परेशान करते हैं। पूरी तरह से झूठी और गलत जानकारी देने, फर्जी मुकदमे दर्ज कराने सहित कई मामले बढ़ने पर पुलिस सख्ती बरतने की तैयारी में है। आईपीसी की धारा 182 के तहत अपराध को समझौते योग्य नहीं माना गया है। इसके तहत छह माह का कारावास, एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। जबकि, दफा 211 के तहत किसी व्यक्ति का नुकसान करने के उद्देश्य से अपराध का झूठा आरोप लगाने के मामले में दो साल का कारावास, आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। यदि झूठा अपराध सात साल या उससे अधिक की सजा का है तो इस मामले में सात साल का कारावास और आर्थिक दंड भी हो सकता है।

वर्जन

रोजाना लोग गलत सूचनाएं देकर पुलिस को परेशान करते हैं। मारपीट के दौरान लूट की सूचना देना आम बात है। नशे की हालत में भी गलत सूचनाएं देकर लोग पुलिस को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। गलत सूचना देकर पुलिस को परेशान करने वालों पर शिकंजा कसेगा। इसके तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है।

विनय कुमार सिंह, एसपी सिटी

Posted By: Inextlive