आरटीई के तहत पहली से आठवीं तक के बच्चों को नहीं किया जा सकता फेल

-बेसिक शिक्षा विभाग से की शिकायत, स्कूल निदेशक ने कहा नियम की नहीं थी जानकारी

बरेली: आरटीई का पालन करने की बजाय निजी स्कूल नियमों से अंजान बन मनमानी कर रहे हैं. मंडे को पीडि़त अभिभावक ने निजी स्कूल पर टीसी मांगने पर फेल करने का आरोप लगाया है. साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

टीसी मांगने पर किया फेल

अभिभावक ने बताया चौपला कुतुबखाना रोड स्थित निजी स्कूल में बेटा कुशाग्र पांचवीं कक्षा का छात्र है. उसे आगे दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन से टीसी मांगी, जिस पर उन्होंने बाद में आने को कहा. छात्र के स्कूल से निकल जाने पर स्कूल प्रबंधन ने बेटे को वार्षिक परीक्षा में फेल कर दिया. जब इसका विरोध किया तो फिर से परीक्षा कराने की बात कही गई. मना करने पर फेल की टीसी देने पर स्कूल प्रबंधन अड़ा है.

नहीं पता आरटीई

आरटीई के तहत पहली से आठवीं कक्षा के बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है. वहीं स्कूल निदेशक करन भटनागर से जब बात की तो पहले उन्होंने आरटीई के नियमों की जानकारी नहीं होने की दलील दी, लेकिन बाद में बच्चे के पास होने की टीसी देने की बात कही.

वर्जन.

मुख्यालय से पुरानी विभागीय मान्यता पर स्कूल संचालित है. स्कूल में आरटीई के नियमों का पालन होना चाहिए. बच्चे को फेल करने के मामले का संज्ञान लेकर समस्या का समाधान कराया जा रहा है.

-देवेश राय, नगर शिक्षाधिकारी.

Posted By: Radhika Lala