CBI महासंग्राम : सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर तक टाली सुनवार्इ, जवाब लीक हाेने से नराज हुए सीजेआर्इ
नई दिल्ली (पीटीआई)। सीबीआई अफसरों पर भ्रष्टाचार आरोप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आज यहां सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट पर आलोक वर्मा के जवाब पर सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ की एक खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दाैरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा के जवाब के कुछ अंश लीक मीडिया में लीक होने पर नाराजगी जताई। इसी के साथ उन्होंने सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी।
सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट लीक कैसे हुई
गोगोई ने आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन को एक मीडिया रिपोर्ट थमाते हुए पूछा कि आलोक वर्मा द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। यह मीडिया तक कैसे पहुंची। इस पर वकील नरीमन ने कहा कि वह खुद हैरान हैं। उन्हें नहीं पता है कि आखिर यह रिपोर्ट कैसे लीक हुई। इतना ही नहीं वरिष्ठ वकील ने कहा कि समाचार पोर्टल और इसके पत्रकारों को कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए। नरीमन का जवाब सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने फटकारते हुए कहा कि आप में से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है।
आलाेक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख कर दिया था
बता दें कि वर्मा ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीवीसी की रिपोर्ट पर सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया था। काेर्ट ने इससे पहले 16 नवंबर को हुई सुनवाई में वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाल ही मेेें सीबीआई के डायरेक्टर अनूप वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। राकेश के खिलाफ जहां कुछ लाेगों ने शिकायत की थी। वहीं सरकार ने वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था। ऐसे में आलाेक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख कर दिया।