बांग्‍लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया को फ‍िलहाल राहत देने से इंकार कर दिया है. जिया की ओर से दाखिल दो याचिकाओं को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है.

भ्रष्टाचार के मामलों में खालिदा और उनके बेटे समेत आठ पर था आरोप
गौरतलब है कि ढाका के मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश बासुदेव रॉय की अदालत ने 19 मार्च को भ्रष्टाचार के दो मामलों में खालिदा और उनके बेटे तारिक रहमान समेत आठ लोगों के खिलाफ आरोप तय किया था. इन मामलों में आरोपियों पर 5.3 करोड़ टका (बांग्लादेश की मुद्रा) गबन करने का आरोप लगाया गया है.
अपने खिलाफ कार्यवाही रुकवाने पहुंचीं थीं कोर्ट
दो बार प्रधानमंत्री रहीं और बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष जिया अपने खिलाफ कार्यवाही रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थीं. उन्होंने दावा किया था कि जो न्यायाधीश उनके मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को अपनी कार्यवाही जारी रखने की इजाजत दी. इस फैसले के बाद अब जिया के विरुद्ध सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है.

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Posted By: Ruchi D Sharma