घोटाले के आरोपी तहसीलदार को बचाने के लिए घूस दिलाने का आरोप

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि आवंटन घोटाले के आरोपियों तहसीलदार व उसके परिवार को बचाने के लिए 20 लाख रुपये घूस काण्ड के आरोपी सीबीआई के एएसआई सुनील दत्त को एक माह के लिए राहत दी है। कोर्ट ने याची को सीबीआई कोर्ट में एक में समर्पण कर जमानत अर्जी देने का निर्देश देते हुए कहा है कि कोर्ट अर्जी का यथाशीघ्र निर्णीत की जाय। कोर्ट ने कहा है कि यदि एक माह के भीतर जमानत नहीं मिल जाती तो सीबीआई कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगी।

20 लाख घूस लिया गया

यह आदेश जस्टिस विपिन सिन्हा और जस्टिस अजीत सिंह की खण्डपीठ ने सुनीत दत्त की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि 2 फरवरी 18 को प्राथमिकी दर्ज करायी है। जिसमें कहा गया है कि तहसीलदार रणवीर सिंह व सीबीआई इंस्पेक्टर वीरेन्द्र सिंह राठौर को 20 लाख घूस लेते-देते रंगे हाथ पकड़ा गया और एएसआई याची फरार हो गया। जब सीबीआई टीम उसके आवास पर छापा डाला तो परिवार वालों ने उन्हें बन्धक बनाकर मारा पीटा। गेट के बाहर खड़े अधिकारी ने पुलिस को सूचना देकर सीबीआई अधिकारियों को छुड़ाया। इस घटना की भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है। याची तभी से फरार है। कोर्ट ने एक माह तक उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए याची को सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में समर्पण करने का निर्देश दिया है।

Posted By: Inextlive