सीएमओ ऑफिस में ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक

जिला टीबी अधिकारी ने मेडिकल स्टोर वालों को दिए कड़े निर्देश

Meerut। टीबी का रिकार्ड छिपाने पर केमिस्ट को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस संबंध में जिला टीबी अधिकारी ने ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट की बैठक में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। बुधवार को सीएमओ ऑॅफिस में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर पानी फेरने वालो के साथ अब कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी तक विभाग कई बार केमिस्टों को इस संबंध में चेता चुका है।

होगी कार्रवाई

जिला टीबी अधिकारी डॉ। एमएस फौजदार ने बताया कि टीबी के मरीजों को लिए शासन ने कई योजनाएं जारी की हैं। इसके तहत मरीज को 500 रूपये प्रति महीना भी दिया जाता है। वहीं धारा 269 व 270 के तहत टीबी के मरीजों की सरकारी विभाग में सूचना देना अनिवार्य है, ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। इसके लिए जिला पीपीएम कोर्डिनेटर को रिकार्ड मुहैया करवाया जाना है। डीटीओ ने कहा कि विभाग की ओर से चिंहित सभी मेडिकल स्टोर और प्राइवेट क्लीनिक्स अगर डाटा छुपाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर पवन शाक्य, केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल, उपेंद्र, नरेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive