-सीओ और फायर की एनओसी के बाद ही मिलेगी परमीशन

-तीन दिन की लगेगी अस्थाई दुकान, सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम तय करेंगे मार्केट की जगह

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दीयों की रोशनी और पटाखों की गूंज के बिना दिवाली अधूरी सी है। दिवाली पर इस साल सुरक्षा को देखते हुए सिर्फ तीन दिन के लिए पटाखों की दुकान लगाई जाएगी। गली-मोहल्लों में लगने वाली पटाखों की दुकान पर सख्त रोक लगा दी गई है। इस बार सर्किलवाइज पटाखों की दुकान सजेंगी। दुकान के लिए व्यापारियों को तीन दिन का अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के बिना दुकान सजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को लाइसेंस के साथ आग से बचाव की पूरी व्यवस्था रखनी होगी।

धनतेरस से दिवाली तक मिलेंगे पटाखे

इस साल दिवाली पर धनतेरस से दिवाली के बीच पटाखों की दुकान लगेगी। एडीएम सिटी ने बताया कि तीन दिन के मिलने वाले अस्थाई लाइसेंस के लिए सीओ पुलिस और अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी है। इनकी एनओसी के बिना लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट और सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने एरिया में पटाखा की मार्केट लगने के लिए जगह चिन्हित कर लें। जहां पटाखों की दुकान के साथ बचाव संबंधी सभी व्यवस्था की जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम की रिपोर्ट के आधार पर जगह निश्चित की जाएगी।

वर्जन-

दिवाली पर पटाखों की दुकान के लिए तीन दिन का अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए सभी व्यवस्था की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

विन्ध्यवासिनी राय, एडीएम सिटी

Posted By: Inextlive