-अवैध तरीके से पोस्टर, बैनर चिपकाया तो देना होगा जुर्माना

-मैड संस्था के साथ मिलकर नगर निगम चलाएगा अभियान

-नगर निगम वसूल करेगा पांच से दस हजार रुपए का जुर्माना

DEHRADUN : सिटी को बदरंग करने वालों को अब अपनी जेबें हल्की करनी होगी। यदि आपने सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालयों, दीवारों, पोल्स आदि जगहों पर पोस्टर, बैनर चिपकाए तो पांच से दस हजार जुर्माना देना होगा। दरअसल, नगर निगम की ओर से राजधानी की खूबसूरती पर दाग लगाने वालों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाए जाने की प्लानिंग बनाई जा रही है।

पहले फोटो, फिर नोटिस

नगर निगम यह अभियान मैड संस्था के साथ मिलकर चलाएगा। निगम के एमएनए हरक सिंह रावत ने बताया कि इस अभियान के साथ मैड संस्था के सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। संस्था के सदस्य उन स्थानों को चिन्हित करेंगे, जहां पर अवैध तरीके से पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। उन जगहों की फोटो खींचकर एक डाटा तैयार किया जाएगा। इसके बाद जिन लोगों के पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं, उन्हें निगम की ओर से नोटिस भेजा जाएगा।

पांच से दस हजार जुर्माना

यदि निगम के नोटिस देने के बाद भी संबंधित व्यक्ति के द्वारा पोस्टर, बैनर नहीं हटाए जाते हैं तो निगम की टीम खुद जाकर इन्हें हटाएगी। इसके बाद पोस्टर, बैनर लगाने वालों से निगम पांच से दस हजार रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल करेगी। निगम के इस अभियान से दो फायदे होंगे। एक तो अवैध तरीके से लगे पोस्टर, बैनर से सिटी को बदरंग होने से बचाया जा सकेगा। दूसरा आर्थिक संकट से जूझ रहे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी।

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नेतागिरी पड़ेगी महंगी

निगम की यह पहल डीएवी और डीबीसी के छात्र नेताओं को भी भारी पड़ सकती है। क्योंकि निगम की ओर से सिटी में जगह-जगह लगे उम्मीदवार छात्र नेताओं के पोस्टर, बैनर पर भी नजर रखी जाएगी।

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'सिटी में अवैध तरीके से सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालयों की दीवारों, पोल्स आदि जगहों पर पोस्टर, बैनर लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सिटी को बदरंग करने वालों को पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर भी पोस्टर, बैनर नहीं हटाए जाते हैं तो उनसे पांच-दस हजार जुर्माना वसूला जाएगा.'

-हरक सिंह रावत, एमएनए

Posted By: Inextlive