बिना अनुमति दूसरे के खाते में जमा नहीं होगा धन

फार्म पर खाताधारक के लेने होंगे हस्ताक्षर

Meerut। बैंक खातों में बढ़ते फर्जीवाड़े को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने खातों को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में बिना इजाजत पैसा जमा नहीं कर पाएगा।

जवाबदेही के लिए नियम

नोटबंदी के दौरान बहुत से लोगों के खाते में अधिक पैसा जमा होने पर जब आयकर विभाग ने उनसे इस बात की जानकारी मांगी तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि किसने उनके खाते में ये रुपये जमा कर दिए। ये रुपये उनके नहीं है। इसी बात को को आधार मानते हुए आयकर विभाग ने बैंकों से ऐसा नियम बनाने का अनुरोध किया था कि कोई व्यक्ति अपने खाते में जमा पैसे के बारे में अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बच न सके।

विशेष परिस्थिति में अनुमति

हालांकि बैंक ने यह सहूलियत भी दी है कि विशेष परिस्थितियों में खाताधारक के अनुमति पत्र (अथॉरिटी) के साथ उसके खाते में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। यह अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, या तो पैसा जमा करने वाले फार्म पर खाताधारक का हस्ताक्षर करा लिया जाए अथवा खाताधारक से एक अनुमति पत्र लिखवाकर उस पर उसका हस्ताक्षर ले लिया जाए। उसे पैसा जमा करने वाले फार्म से साथ अटैच करना होगा।

यह है विकल्प

खाताधारक के पास अगर ग्रीन कार्ड और इंस्टा डिपाजिट कार्ड है तो कोई भी व्यक्ति इस कार्ड के जरिये उसके खाते में बैंक जाकर या कैश डिपाजिट मशीन से पैसा जमा कर सकता है।

ऑनलाइन में नही दिक्कत

यदि बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग ली है तो आप किसी भी एकाउंट को उससे जोड़कर पैसा किसी भी खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर खाता नहीं जोड़ा है, तब भी अधिकतम 20 हजार रुपये एक दिन में दो बार में जमा किए जा सकते हैं।

खाताधारकों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। इससे खाताधारक के खाते में कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के खिलाफ पैसा जमा नहीं कर पाएगा।

एसबी साह, उप शाखा प्रबंधक, एसबीआई

Posted By: Inextlive