-पुलिस को झांसा देना नहीं रहा आसान, जुगाड़ फेल

-शहर में मोबाइल एप से चालान काट रही ट्रैफिक पुलिस

द्दह्रक्त्रन्य॥क्कक्त्र:

सड़क पर वाहन चलाने के दौरान नियमों का माखौल बनाने वाले जुगाडि़यों के लिए ट्रैफिक पुलिस मुसीबत बन गई है। आरटीओ के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान काटना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन चालान कटने पर जुर्माना जमा कराने से बचने के लिए लोग गिड़गिड़ाते नजर आ रहे। मैन्युअल चालान में प्रभाव दिखाकर जुर्माना जमा कराने से बचने वालों को राहत नहीं मिल रही। अगर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना माफ भी कर दिया तो दोबारा जुर्म होने पर रजिस्ट्रेशन रद होने का खतरा है। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन चालान के लिए एप यूज किया जा रहा है।

कितने बार तोड़ा रूल रहेगा पूरा रिकॉर्ड

एक बार नियम तोड़ने के बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना तीन गुना हो जाता है। लेकिन मैन्युअल चालान की प्रक्रिया में हर किसी के पास रिकार्ड मौजूद न होने से लोग आसानी से बच निकलते थे। लेकिन मोबाइल एप के जरिए पुलिस को झांसा देना आसान नहीं रह गया। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करते ही व्हीकल से संबंधित पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है। एप में सुविधा है कि कितनी बार ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं इसकी पूरी डिटेल उपलब्ध करा दें। ऑनलाइन चालान होने पर अगर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो एप में गाड़ी का नंबर डालते ही चालान पेडिंग नजर आता है। इसके जरिए पिछले अपराध का रिकार्ड भी आसानी से मिल जा रहा है। पूर्व में जब चालान कटता था तो कई बार कोर्ट कापी भेजने के पहले जुगाड़ लगाने पुलिस कर्मचारी कागजात वापस कर देते थे।

दोबारा चालान पर सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ई चालान सिस्टम सेंट्रल सर्वर से जुड़ा है। चेकिंग के दौरान जरूरी कागजात न होने पर तत्काल ऑनलाइन चालान काट कर जुर्माना की रसीद दे दी जाती है। रसीद न मिलने की दशा में संबंधित को मैसेज भेज दिया जाता है। दोबारा चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने का नियम है। एक बार किसी भी जुर्म में चालान होने पर गोलमाल कर पाना आसान नहीं रहा। सर्वर से जुड़े होने की वजह से कहीं पर भी इसकी जांच की जा सकती है।

यह बरतें सावधानी

-सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें।

-बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें, कार ड्राइवर सीट बेल्ट बांधे

-वाहन चलाते समय मोबाइल यूज न करें। सिग्नल और अन्य नियमों का पालन करें।

-वाहन से संबंधित दस्तावेजों को साथ रखें। डिजीटल लॉकर की मदद भी ले सकते हैं।

इस जुर्म में इतना हो सकता है जुर्माना

बिना बाइक चलाने हेलमेट - 100 रुपए

रजिस्ट्रेशन पेपर का अभाव - 4000 रुपए

गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर साथ न रखना - 800

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना - 1200

पाल्यूशन सर्टिफिकेट की कमी - 1000 रुपए

वर्जन

शहर में ई चालान का प्रयोग शुरू किया गया है। एप के जरिए ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से पूरा डाटा अपडेट हो जाता है। पब्लिक से अनुरोध है कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बार-बार चालान कटने से वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी ट्रैफिक

Posted By: Inextlive