- शासनादेश जारी होने पर गुरुवार से लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने आंशिक रूप से शुरू किया नई दरों पर चालान

- शुक्रवार को पूरी तरह से होगा नियम लागू, नियम तोड़ने पर ढीली करनी होगी जेब

द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

रुष्टयहृह्रङ्ख : शुक्रवार से अगर आप कोई वाहन लेकर सड़क पर निकलें तो संभल कर चलिएगा. अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. यूपी सरकार की कैबिनेट द्वारा ट्रैफिक रूल तोड़ने पर होने वाले जुर्माने की बढ़ी दरों की मंजूरी मिलने के बाद इसका शासनादेश भी जारी हो गया है. जिसके बाद गुरुवार को लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने आंशिक तौर पर नई दरों से जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है. वहीं, शुक्रवार से पूरी तरह से नई दरें लागू हो जाएंगी.

ज्यादा देना होगा फाइन

एसपी ट्रैफिक पूर्णेद्र सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शमन शुल्क की दरों में बढ़ोतरी की गयी है. अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 100 के बजाय पांच सौ रुपये, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज करने पर 100 के बजाय 500 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर भी 100 के बजाय 500 रुपये और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर 100 के बजाय 300 रुपये जुर्माना लगेगा. इसी तरह अलग-अलग अपराधों में जुर्माने की राशि में खासी बढ़ोतरी की गयी है.

राज्य सरकार को मिला है अधिकार

राज्य सरकार को मोटर व्हीकल एक्ट में शमन शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है. वर्तमान में जनसंख्या और आर्थिक विकास की वजह से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिससे वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि होने से अपार जनधन की हानि हो रही है. साथ ही ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन के मामले भी बढ़ते जा रहे है. यह पाया गया कि जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी न होने की वजह से अपराधों में अपेक्षित कमी नहीं हुई है.

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बढ़ी जुर्माने की राशि

अपराध जुर्माने की धनराशि

पहले अब

किसी दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस देने पर 100 500

चेकिंग के दौरान डीएल ना दि ाने पर 100 500

मोबाइल का प्रयोग करने पर 100 500

बिना हेल्मेट के दो पहिया वाहन चलाने पर 100 500

तीन सवारी के साथ दो पहिया चलाना 100 500

सार्वजनिक स्थानों पर वाहन पार्क करने पर 100 500

सीट बेल्ट ना पहनने पर 100 500

बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना 100 300

बसों मे बिना टिकट यात्रा करने पर 500 1000

बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देने पर 800 2500

बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर 4000 5000

बिना बीमा के वाहन चलाने पर 800 2400

नोट- दोबारा अपराध करने पर जुर्माने की राशि करीबन दोगुनी वसूली जाएगी

इसमें भी बढ़ोतरी

- ओवर स्पीडिंग के लिए : हल्के मोटर यान पर जुर्माना 2000 और भारी वाहनों पर 4000 रुपए

- बिना अनुमति के रेस लगाने पर : अब 500 रुपए जुर्माना देना होगा, पहले यह धनराशि 400 रुपए थी.

- रिफलेक्टिव टेप ना होने, कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस ना होने, वाहनों के मूलरूप बनावट को बढ़ाने या छेड़छाड़ करने, ध्वनि और वायु प्रदूषण निर्धारित मानक ना मिलने पर अब 2500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, पहले यह धनराशि 1000 रुपए ही थी.

Posted By: Kushal Mishra