-सॉलिड वेस्ट प्लांट की नई जमीन में स्टाम्प शुल्क अदा न करने पर दर्ज हो चुका है वाद

-यदि स्टाम्प शुल्क जमा करता है नगर निगम तो पहले स्टाम्प शुल्क क्यों नहीं दिया खड़े होंगे सवाल

- सड़क बनाने के लिए 26 सौ स्क्वॉयर मीटर जमीन नगर निगम बिल्डर से खरीदेगा

सॉलिड वेस्ट प्लांट की नई जमीन में स्टाम्प शुल्क अदा न करने पर दर्ज हो चुका है वाद

-यदि स्टाम्प शुल्क जमा करता है नगर निगम तो पहले स्टाम्प शुल्क क्यों नहीं दिया खड़े होंगे सवाल

- सड़क बनाने के लिए ख्म् सौ स्क्वॉयर मीटर जमीन नगर निगम बिल्डर से खरीदेगा

BAREILLY:

BAREILLY:

क्- स्टाम्प से छूट के लिए नगर निगम यदि एआईजी स्टाम्प द्वारा बताए नियमों को फॉलो करते हुए डीएम के जरिए पत्राचार करता है। इस प्रकार स्टाम्प से छूट हासिल करता है, तो सॉलिड वेस्ट प्लांट की नई जमीन की खरीद में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। इसको लेकर सवाल खड़े होंगे।

ख्-नई जमीन खरीद के लिए यदि नगर निगम डीएम के जरिए प्रॉपर शासन से अनुमति लिए बगैर जमीन की खरीद करता है, तो रजिस्ट्री विभाग से पेंच फंसना तय है। यानि कि इस जमीन की खरीद भी फंस सकती है। जैसा कि सॉलिड वेस्ट प्लांट की जमीन के मामले में रजिस्ट्री विभाग ने वाद दायर कर दिया है।

नगर निगम एक बार फिर जमीन खरीदने जा रहा है। इस बार बाकरगंज के कूड़े के ढेर तक हैवी व्हीकल्स को पहुंचाने के लिए ख्0 फीट चौड़ी सड़क की जरूरत है। इसके लिए करीब ख्म्00 वर्गमीटर जमीन की दरकार है। नगर निगम की अगली बोर्ड बैठक में पेश करने के लिए जमीन खरीद का एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस खरीद को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए खरीदी गई नई जमीन की तरह स्टाम्प शुल्क से विवादास्पद छूट लेगा। या फिर उस प्रक्रिया के तहत, जिसका जिक्र एआईजी स्टाम्प ने नगर निगम को लिखे अपने पत्र में किया था। इस पत्र के आधार पर ही नगर निगम के विरुद्ध सहायक आयुक्त स्टाम्प की अदालत में वाद चल रहा है।

दोनों ही स्थिति में विवाद होना लगभग तय माना जा रहा है। यदि डीएम के पत्र के जरिए ही स्टाम्प से शुल्क लिया जा रहा है तो रजिस्ट्री विभाग दोबारा रोड़ा खड़ा किया जाएगा। यदि रजिस्ट्री विभाग के नियमों का पालन किया जाता है तो बहगुलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए खरीदी गई जमीन में छूट लेने पर सवाल खड़े हाे जाएंगे।

सर्वे में सड़क की दिक्कत आई सामने

नगर निगम ने कूड़ा निस्तारण के लिए अहमदाबाद की जिस कंपनी अमेजो वेस्ट मैनेजमेंट से अनुबंध किया है उसके अधिकारियों के साथ मिलकर बाकरगंज ट्रेंचिंग ग्राउंड क्षेत्र का एक हफ्ते पहले सर्वे किया था। सर्वे के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या आई वह सड़क को लेकर रही। अधिकारियों को सड़क निर्माण के लिए जो जगह पसंद आई है, वह एक बिल्डर की है। सड़क बनाने के लिए लीज पर जमीन लेने की बजाय नगर निगम बिल्डर से जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा है।

जमीन के मूल्यांकन के लिए लिखा

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ख्0 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। बिल्डर की जमीन से होकर ही ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद जमीन नगर निगम की ही है। ऐसे में बिल्डर से जमीन खरीदने की बात चल रही है। सड़क बनाने के लिए वह जमीन देने के लिए भी तैयार हो गया है। ख्म् सौ स्क्वॉयर मीटर जमीन खरीदी जाएगी। जमीन के मूल्यांकन के लिए तहसील को लेटर लिखा गया है।

बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

सड़क बनाने के लिए जमीन खरीदने का प्रस्ताव नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी रखा जाएगा। नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने फ्राइडे को अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह से इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में शामिल करने की बात कही। नगर आयुक्त का कहना है कि जमीन को 99 वर्ष की लीज पर लेने से अच्छा है उसे खरीद लिया जाए। ताकि, वह जमीन परमानेंट नगर निगम की हो जाए। आगे कोई नई योजनाओं की प्लानिंग भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

कूड़ा निस्तारण है एक बड़ी समस्या

बता दें कि शहर में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या है। बाकरगंज ट्रेंचिंग ग्राउंड में पिछले ब्0 वर्षो में म्0 लाख टन कूड़ा इकट्ठा हो गया है। जिसमें से लगभग 80 फीसदी कूड़ा मिट्टी बन चुका है। बाकी बचे कूड़ा के निस्तारण के लिए नगर निगम ने अहमदाबाद की कम्पनी को जिम्मा सौंपा है। जो कि बचे हुए कूड़े और शहर से आने वाले कूड़े को निस्तारित कराएगी। कम्पनी एक घंटे में करीब ख्00 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करेगी। जिससे हैवी ऑयल और गैस बनेगी। इनका प्रयोग बिजली बनाने में किया जाएगा। मिट्टी को हाइवे अथॉरिटी को भरान के लिए दिया जाएगा।

एक नजर

- क्978 में बना डम्पिंग ग्राउंड।

- क्70 बीघा ग्राउंड का क्षेत्रफल।

- 90 बीघा जमीन पर डम्पिंग।

- ब्00 मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना डम्प।

- म्0 लाख मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया है।

- ब्0 फीट जमीन से कूड़े के ढेर की ऊंचाई।

बाकरगंज में नगर निगम जमीन खरीदने जा रहा है। स्टाम्प से छूट के लिए पत्राचार किया जाएगा। वैसे नगर निगम डीएम से अनुमति लिये बगैर भी जमीन खरीद सकता है। इस जमीन की खरीद में स्टाम्प शुल्क नहीं देंगे।

राजेश श्रीवास्तव, नगर अयुक्त

Posted By: Inextlive