- तबादलों में विसंगतियों से परेशान शिक्षकों को सरकार ने दी राहत

DEHRADUN: तबादलों में विसंगतियों से परेशान शिक्षकों को आखिरकार सरकार ने राहत दे दी। वेडनसडे को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को तलब कर शिक्षकों की तबादलों को लेकर आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दुर्गम में ही रहने के इच्छुक शिक्षकों के सुगम में तबादले स्थगित कर दिए। इसी तरह एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी की व्यवस्था के बगैर शिक्षकों के तबादले भी स्थगित किए गए हैं। वहीं तबादला आदेशों से संबंधी आपत्तियों के निस्तारण और नियमों के मुताबिक तबादलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है।

3 सदस्यीय समिति का गठन

शिक्षकों के तमाम संगठन तबादला एक्ट के मुताबिक तबादला नहीं होने और कुल पात्रों की संख्या में से महज 10 फीसद ही तबादलों से खफा थे ही, तबादलों के आदेश ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। महकमे ने बगैर जरूरी मशक्कत और जांच-परखे ही दुर्गम से सुगम में तबादले कर दिए थे। इसे लेकर शिक्षक संघों और शिक्षकों की ओर से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। बीते रोज शिक्षा सचिव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में तबादलों की समीक्षा भी की थी। तबादलों को लेकर शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वेडनसडे को शिक्षा निदेशालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग ले रहे शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को तलब किया। उन्होंने तत्काल तबादलों में विसंगतियां दूर करने के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा सचिव की ओर से तबादलों की विसंगतियों के समाधान के संबंध में माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए गए। आदेश में दुर्गम से सुगम में स्थानांतरित किए गए ऐसे शिक्षक, जो दुर्गम में ही तैनाती चाहते हैं, उनके तबादले स्थगित कर दिए गए। राज्य के सीमांत जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली आदि में स्थापित विद्यालयों के ऐसे शिक्षक, जिन्हें बगैर प्रतिस्थानी स्थानांतरित किया गया, उनके तबादले आदेश भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किए गए हैं। जिन विद्यालयों में एकल शिक्षक को बगैर प्रतिस्थानी के स्थानांतरित किया गया है, उनके स्थानांतरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किए गए हैं। ऐसे सभी प्रकरणों को वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति उक्त तबादलों के मामले में अंतिम फैसला लेगी। तबादलों से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण और नियमों के मुताबिक तबादलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा कवींद्र सिंह, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा वंदना गब्र्याल व एससीईआरटी उपनिदेशक आनंद भारद्वाज शामिल थे। उक्त समिति को आपत्तियों का परीक्षण कर 10 दिन में रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश हैं।

Posted By: Inextlive