RANCHI : झारखंड में स्लीपर बसों का परिचालन कभी भी बंद हो सकता है। परिवहन विभाग की ओर से इस बाबत पहले ही जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्लीपर के लिए बसों को परमिट नहीं दी गई है। ये स्लीपर बसें अवैध रुप से चल रही हैं। ऐसे में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को बिना परमिट के चल रही स्लीपर बसों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अन्य राज्यों की बसों को नो एंट्री

बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडि़शा समेत अन्य राज्यों से झारखंड के रांची समेत अन्य जिलों में आनेवाली स्लीपर बसों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। झारखंड परिवहन विभाग की ओर से इन राज्यों को भी पत्र भेजा जा चुका है। पत्र के जरिए उन्हें जानकारी दी गई है कि झारखंड में स्लीपर बसों के परिचालन से संबंधित कोई एक्ट नहीं है। ऐसे में इसका परिचालन अवैध है।

नहीं जारी करें परमिट

राज्य के परिवहन आयुक्त संदीप सिंह ने पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों को कहा है कि वे झारखंड रूट के लिए स्लीपर बसों की परमिट नहीं जारी करें। अगर परमिट लेकर बसें झारखंड में आएगी तो उनका यहां काउंटर सिग्नेचर नहीं हो पाएगा। यह नियम उन बसों के लिए लागू होगा, जिनका अप्रैल से परमिट जारी होगा। इससे पहले की जिन स्लीपर बसों के परिचालन पर झारखंड ने हामी भर दी है, उनका परिचालन जारी रहेगा।

स्लीपर बसों के लिए नहीं है कोई नियमावली

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यात्री बसों में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं बना है। इन बसों सीट की संख्या की बेसिस पर परमिट दी जाती है, लेकिन स्लीपर बसों में सोने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है, जो अवैध है। वैसे, ओडि़शा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने खुद की नियमावली बनाकर स्लीपर बसों को परमिट दे रही है, लेकिन झारखंड में ऐसी कोई नियमावली नहीं बनी है। इस कारण यहां स्लीपर बसों को परमिट नहीं दी जा रही है।

बस ओनर्स बोले, मिले परमिट (दि अदर साइड का लोगो)

बस ओनर अरूण बुधिया ने कहा कि वे सरकार से स्लीपर बसों की परमिट जारी करने की मांग कर रहे हैं। जब दूसरे राज्यों की स्लीपर बसें झारखंड में चल सकती हैं तो यहां की स्लीपर बसों को क्यों अवैध कहा जा रहा है। अगर हमारे स्लीपर बसों को परमिट नहीं मिली, तो दूसरे राज्यों की स्लीपर बसों को यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। सरकार ने काउंटर सिग्नेचर पर रोक लगाने काआश्वासन दिया है।

वर्जन

जब पड़ोसी राज्यों में नियमावली बनाकर स्लीपर बसों को परमिट जारी की जा रही है तो झारखंड सरकार को भी ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। स्लीपर बस तो यात्रियों की सुविधा के लिए है।

किशोर मंत्री

बस ओनर्स एसोसिएशन

वर्जन

मोटर व्हीकल एक्ट में स्लीपर बस के लिए कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड में स्लीपर बसों को परमिट जारी करने की नियमावली नहीं है, ऐसे में ये बसें अवैध तरीके से चल रही हैं। अप्रैल से उन स्लीपर बसों का भी काउंटर सिग्नेचर नहीं जारी किया जाएगा, जो दूसरे राज्यों से झारखंड आती हैं।

-संदीप सिंह

परिवहन आयुक्त, रांची

Posted By: Inextlive