- दुर्घटना क्लेम के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, ट्रिब्यूनल कोर्ट करेगी मामलों का जल्द निस्तारण

- तारामंडल एरिया में परिवहन विभाग ने कोर्ट बनाने के लिए तलाशा भवन

GORAKHPUR: दुर्घटना के बाद क्लेम के लिए वर्षो कोर्ट के चक्कर लगाने वाले पीडि़तों को अब राहत मिलेगी। दुर्घटना क्लेम के जल्द निस्तारण के लिए गोरखपुर में ट्रिब्यूनल कोर्ट (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट) बनाई जाएगी। परिवहन विभाग कोर्ट बनाने के लिए तारामंडल एरिया में भवन भी देख चुका है। जिसको आरटीओ भीमसेन सिंह, आरटीओ प्रवर्तन डीडी मिश्रा और एडीजी की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। जल्द ही इस भवन में ट्रिब्यूनल कोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद दुर्घटना से संबंधित सभी केसेज यहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

प्रदेश के सभी जिलों में बनेगी कोर्ट

प्रदेश में दुर्घटना क्लेम के मुकदमों को कम करने के लिए शासन द्वारा सभी जिलों में मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 165 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन किया जा रहा है। शासनादेश के अनुसार कोर्ट बनाने के लिए कम से कम 1200 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। जिसमें न्यायालय कक्ष, चेंबर और स्टॉफ के बैठने के लिए रूम होना चाहिए। इसके अनुसार गोरखपुर में पांच कमरे का भवन तलाश लिया गया है।

जल्द होगा मुकदमों का निस्तारण

ट्रिब्यूनल कोर्ट में अभी तक केवल लखनऊ में ही थी। जहां पर दुर्घटना से संबंधित केसेज देखे जाते रहे हैं। वहीं गोरखपुर में दीवानी कचहरी में दुर्घटना से संबंधित केस देखे जाते हैं। जहां पर मुकदमों की लंबी लिस्ट है। ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए एडीजी रैंक के अधिकारी बैठेंगे। इसमें परिवहन विभाग के एक सहायक कनिष्क और एक चपरासी की भी डयूटी लगाई जाएगी। जिससे जल्द से जल्द कोर्ट शुरू हो सके। बाद में आउटसोर्सिग पर कर्मचारियों को रखा जाएगा।

मृतक को मिलता है मुआवजा

दुर्घटना के बाद सरकार द्वारा घायलों को 12500 रुपए दिए जाते हैं। वहीं दुर्घटना में मृत्य हो जाने पर मृतक के परिवार को 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा मोटर क्लेम के जरिए मुआवजा मिलता है जो बहुत ही लंबा प्रॉसेस है। क्योंकि सड़क दुर्घटना में आए दिन मौतें होती हैं जिसके कारण क्लेम की फाइलें भी अनगिनत हो जाती हैं। वहीं अभी तक इसके निस्तारण के लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं थी इस वजह से एक मुकदमे के फैसले में कई साल लग जाते थे। अब हर जिले में दुर्घटना से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए कोर्ट बनने से सभी क्लेम के मामलों का निस्तारण जल्दी हो जाएगा।

दिया जाता है सरकारी मुआवजा

घायल को - 12500 रुपए

मृतक को - 25 हजार रुपए

वर्जन

मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के गठन से क्लेम लेने में लोगों को आसानी होगी। बहुत जल्द गोरखपुर में ये कोर्ट शुरू हो जाएगी।

- भीमसेन सिंह, आरटीओ

Posted By: Inextlive