RANCHI : अब वाहनों मे प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं। इतना ही नहीं, साइलेंस जोन में अगर बाइकर्स या चार पहिया वाहन चालक के द्वारा डबल प्रेशर हॉर्न व साइलेंसर फ्री बाइक वाहन का इस्तेमाल करने का मामला सामने आएगा तो संबंधित इलाके के थानेदार और ट्रैफिक डीएसपी पर भी गाज गिरेगी। डीसी आर महिमापत रे ने प्रेशर हॉर्न-साइलेंसर फ्री बाइक-वाहन के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। जो इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने हाई कोर्ट के 500 मीटर की परिधि में साइलेंस व नो हॉर्न जोन का साईनऐज एवं फ्लेक्स लगाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया है। इसमें ट्रैफिक एसपी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पहले फेज में प्रतिबंधित क्षेत्र में डबल प्रेशर हॉर्न-साइलेंसर फ्री बाइक-वाहन का इस्तेमाल नहीं हो।

एसडीओ आदेश करेंगी निर्गत

हाई कोर्ट परिसर के 500 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर एवं डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन न्यायालय अवधि में प्रतिबंधित घोषित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची आवश्यक आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगी।

थाना प्रभारी और डीएसपी को जिम्मा

डीसी का आदेश निर्गत होने के पश्चात थाना प्रभारी एवं आरक्षी उपाधीक्षक हटिया की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउडस्पीकर एवं डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन पर रोक लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही हाई कोर्ट परिसर के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित सामाजिक एवं धार्मिक स्थल में 80 डेसीबल से अधिक बजने वाले लाउडस्पीकर की जांच कर उसे नियंत्रित करेंगे। इसके बाद भी अगर इसके उल्लंघन के मामले सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

अफसर पर होगी कार्रवाई

डीसी द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत इसके अनुपालन में लापरवाही के कारण यदि उच्च न्यायालय झारखंड रांची के संज्ञान में कोई मामला आता है तो संबंधित पदाधिकारी पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी

वीक में एक बार घ्वनि प्रदूषण की जांच

डीसी ने कहा है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद यह सुनिश्चित करेगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार उसके तकनीकी विशेषज्ञ घ्वनि प्रदूषण की जांच कराएंगे तथा इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन संबंधित थाना क्षेत्र को उपलब्ध कराएंगे। विदित हो कि हाई कोर्ट परिसर एवं आसपास की सड़कों के सायलेंस-नो हॉर्न जोन घोषित होने के बावजूद तेज घ्वनि में डीजे साउंड एवं लाउडस्पीकर बजाए जाने के मामले आने के बाद अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया है।

80 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि की अनुमति नहीं

प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्व त्योहारों औ्र निर्वाचन के अवसर पर यदि लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति विशेष परिस्थिति में दी जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में 80 डेसीबल से ज्यादा के वॉल्यूम में लाउडस्पीकर अथवा साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो। निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर एसडीओ, ट्रैफिक एसपी और ट्रैफिक डीएसपी हटिया उल्लंघन करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

बताए जाएंगे रुल्स एंड रेगुलेशंस

एसडीओ और सिटी एसपी को जिम्मा दिया गया है कि वे डीजे एसोसिएशन और साउंड सिस्टम के संचालकों के साथ बैठक कर ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 की जानकारी देते हुए इसके अनुपालन की कार्रवाई को सुनिश्चित करें। उन्हें आगाह भी करें कि हाई कोर्ट परिसर सहित अन्य साइलेंस जोन घोषित क्षेत्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग होने पर वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त करने के साथ इस्तेमाल करने वाले और संचालक पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक

थाना प्रभारी अपने-अपने इलाकों में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे की अवधि में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किसी के द्वारा नहीं किया जाए। उक्त अवधि में संबंधित थाना पीसीआर में ध्वनि मापक यंत्र से अनुश्रवण कराएंगे एवं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।

Posted By: Inextlive