आयु पूरी कर चुके वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

72 हजार से अधिक वाहनों का होगा संचालन रद

2008 में खरीदे गए वाहनों का होगा पंजीकरण

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MEERUT : अगर अपने पेट्रोल या डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन देरी से कराया है, तो आपको वाहन की आयु सीमा में उसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के अनुसार आपके वाहन की आयु पूरी हो चुकी है और उसका संचालन रद होगा। अब रजिस्ट्रेशन लेट कराने का लाभ वाहन मालिकों को वाहन की आयु में नहीं मिलेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक वाहन की रजिस्ट्रेशन ईयर से नहीं बल्कि वाहन के मॉडल ईयर से आयु निर्धारित होगी।

 

रदद होगा संचालन

गौरतलब है कि 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन व संचालन बैन होने से जनपद के हजारों वाहन स्वामी परेशान हैं। इस नियम के अनुसार साल 2008 में खरीदे गए वाहनों का पंजीकरण रद होना है, लेकिन कई ऐसे भी वाहन मालिक हैं जिनका वाहन 2008 के नवंबर-दिसंबर में खरीदा गया लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन 2009 जनवरी या फरवरी तक कराया गया। अब ऐसे में कई वाहन मालिक आपत्ति जता रहे हैं कि उनका वाहन अगले साल तक आयु पूरी करेगा क्योंकि पंजीकरण 2009 में हुआ है।

 

मॉडल नंबर ही आधार

विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों की समस्या के निस्तारण के लिए साफ कर दिया है कि अगर आपके डीजल वाहन का साल 2009 में रजिस्ट्रेशन किया गया है और वाहन का मॉडल 2008 का है तो आपके वाहन की आयु पूरी हो चुकी है और विभाग द्वारा उसका संचालन रद होगा। रजिस्ट्रेशन लेट कराने का लाभ वाहन मालिकों को वाहन की आयु में नही मिलेगा।

 

वाहनों का होगा संचालन रदद

इस साल करीब 72 हजार से अधिक डीजल वाहन अपनी आयु पूरी कर इस दायरे में आ रहे हैं। इन वाहन मालिकों द्वारा एनओसी लेकर दूसरे जनपदों में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया चल रही है।

 

परिवहन विभाग की गाइड लाइन स्पष्ट है ऐसे में किसी प्रकार का असमंजस नही होना चाहिए। विभाग से एनओसी जारी की जा रही है। बिना एनओसी के संचालन कराने वालों के वाहन जब्त होंगे।

- श्वेता वर्मा, एआरटीओ

Posted By: Inextlive