गाड़ी दो वरना होगा मुकदमा
- चुनाव ड्यूटी में शामिल किए गए वाहनों को आरटीओ ने लिखा पत्र
- तीसरे चरण के चुनाव के लिए की जा रही है गाडि़यां की व्यवस्था LUCKNOW: जिन गाडि़यों को तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, वह वाहन स्वामी 16 फरवरी तक अपनी गाडि़यों को चुनाव ड्यूटी के लिए भेज दें। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह फरमान फ्राईडे को आरटीओ ने जारी किया है। दरअसल, आरटीओ ऑफिस के अधिकारी इस समय चुनाव ड्यूटी के लिए गाडि़यों की व्यवस्था करने में जुटे हैं। वाहन स्वामियों से की गयी अपीलउत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल तक ले जाने और लाने के लिए गाडि़यों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए बड़ी तादात में गाडि़यों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों के साथ ही सरकारी महकमों में मौजूद गाडि़यों के स्वामियों से अपील की गई है कि वह अपनी गाडि़यां 16 फरवरी तक चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशासन को सौंप दें।
901 भारी वाहनों की है जरूरतएआरटीओ प्रशासन राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कई जिलों में पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 901 भारी वाहन और 965 हल्के वाहनों की जरूरत है। ऐसे में आरटीओ कार्यालय की ओर से सभी वाहन स्वामियों को पत्र लिखा गया है। पत्र में उनसे अनुरोध किया गया है कि जिनके वाहन चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं वे 16 फरवरी की शाम तक हरहाल में अपनी गाड़ी प्रशासन के सुपुर्द कर दें। गाडि़यां उपलब्ध ना कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।